आधार को ईपीएफओ खाते से जोड़ने के लिए अब कुछ ही दिन शेष, आज ही ऑनलाइन करें ये काम
आधार को ईपीएफओ खाते से लिंक करने की आखिरी तारीख एक सितंबर 2021 है. इसके बाद बिना लिंक किये गये खातों में पीएफ की राशि नहीं आ पायेगी.
नयी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सदस्यों के लिए ईपीएफओ खाते को आधार से जोड़ने को अनिवार्य बना दिया है. इसके लिए अंतिम तिथि अब बेहद करीब आ गयी है. ईपीएफओ खातों को आधार से लिंक करने के लिए आपके पास 1 सितंबर 2021 तक का समय है. अगर इस अवधि तक ईपीएफओ खातों को आधार से लिंक नहीं किया गया तो आप जरूरी सेवाओं का लाभ नहीं ले पायेंगे.
ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ईपीएफओ खातों को आधार से जोड़ने को अनिवार्य बनाया है. इसके तहत सभी सदस्यों का यूएएन आधार से वेरिफाइड होना जरूरी है. इसके लिए ईपीएफओ खातों को आधार से जोड़ना होगा. आधार को खाते से जोड़ने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आधिकारिक वेबसाइट पर आप ऑनलाइन की आधार को खाते से लिंक कर सकते हैं.
बता दें कि नियोक्ताओं और अन्य से पीएफ योगदान प्राप्त करने के लिए आधार लिंक होना जरूरी है. एक सितंबर तक अगर आपने यह काम नहीं किया तो ईपीएफओ अंशदान से लेकर कई और सेवाओं में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. इसके लिए पहले 1 जून, 2021 की समय सीमा तय की गयी थी. बाद में इसे बढ़ाकर 1 सितंबर, 2021 तक किया गया.
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डेलॉयट इंडिया के पार्टनर सरस्वती कस्तूरीरंगन ने सीएनएन न्यूज 18 से कहा कि आधार को UAN से जोड़ना अनिवार्य है. 1 सितंबर 2021 से यह प्रभावी हो जायेगा. नियोक्ता उन मामलों के लिए पीएफ का अंशदान नहीं भेज पायेंगे, जहां इस तरह की लिंकिंग नहीं की गई है.
अपने ईपीएफओ खाते को आधार से ऐसे करें लिक
-सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निध संगठन के आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाकर यूएएन नंबर से लॉग इन करें.
-इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पर जाकर ईकेवाईसी पोर्टल पर जाएं. अब यहां लिंक यूएएन आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें.
-यहां अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें. इसके बाद एक ओटीपी आयेगा, इसे दर्ज करें.
-ओटीपी के साथ आपको अपना आधार नंबर भी दर्ज करना होगा. इसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन पर क्लिक कर वेरिफाई कर दें.
-इसके बाद ईपीएफओ की ओर से आपकी कंपनी से संपर्क किया जायेगा और कंपनी के वेरिफिकेशन के बाद आपका खाता आधार से जुड़ जायेगा.
Posted By: Amlesh Nandan.
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