23.9 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Income Tax Return: आईटीआर फाइल नहीं करने पर होगा बड़ा नुकसान, 31 जुलाई लास्ट डेट

Income Tax Return: अगर आप समय सीमा के भीतर अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको क्या-क्या नुकसान उठाने पड़ेंगे. पेनल्टी के साथ और भी कई घाटे.

Income tax return: भारत में हर वह व्यक्ति जिनकी इनकम, इनकम टैक्स के दायरे में आती है उन्हें आईटीआर फाइल करना होता है. इस वर्ष 2023 – 24 में इनकम टैक्स रिटर्न दायर करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 रखी गई है. अब तक करीब देश में 5.92 लाख लोग इनकम टैक्स रिटर्न भर चुके हैं. लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है. तो आईए जानते हैं की डेडलाइन तक आईटीआर फाइल नहीं करने पर आपको कौन से नुकसान उठाने पड़ेंगे. भारत में अधिकतर टैक्स पेयर यह सोचते हैं कि देर से रिटर्न भरने पर सिर्फ उन्हें पेनल्टी के तौर पर कुछ रकम देनी पड़ेंगे.

Also Read:एलआईसी से भी बड़ा आईपीओ लाने जा रही है Hyundai, सेबी में दस्तावेज दाखिल

किनकी कितनी डेडलाइन 

भारत में आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए अलग-अलग टैक्सपेयर की कैटेगरी बनाई गई. और टैक्स पेयर को इन्हीं कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग डेडलाइन और टैक्स रिजीम फॉलो करनी होती है. तो आईए जानते हैं किसकी कितनी डेडलाइन रखी गई है. 

  •  अन्य करदाताओं और सैलरीड लोगों  के लिए टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 रखी गई है. इस कैटेगरी में आने वाले लोगों को अपना अकाउंट ऑडिट करने की जरूरत नहीं होती. 
  • ऐसे लोग जो कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं उन टैक्सपेयर्स के लिए डेडलाइन 31 अक्टूबर 2024 रखी गई है. इन टैक्सपेयर्स को अपना अकाउंट ऑडिट करना पड़ता है. 
  • ऐसे टैक्स पेयर जिनके बिजनेस को ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट्स देनी होती है उनके लिए रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2024 .
  • रिवाइज्ड या संशोधित रिटर्न फाइल करने वाले व्यक्तियों को 31 दिसंबर 2024 की डेडलाइन दी गई है.

 देर से रिटर्न फाइल करने पर होंगें यह नुकसान

1.देर से रिटर्न फाइल करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. समय पर रिटर्न फाइल न करने पर आपके करीब हजार रुपए से लेकर ₹5000 तक पेनल्टी देनी होगी. जुर्माना की रकम आपकी आए और देरी के समय पर निर्भर करती है. इसके साथ ही साथ आपको टैक्स चुकाने में देरी पर ब्याज भी देना पड़ेगा. जिन लोगों को 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना है लेकिन वह समय सीमा में रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो उनके लिए आखिरी डेडलाइन 31 दिसंबर तक रखी गई हैं.

2.आप अपने घाटे को कैरी फारवर्ड भी नहीं कर पाएंगे. यानी अगर आपने अपना रिटर्न समय पर फाइल नहीं किया है तो उस वित्त वर्ष के दौरान हुए घाटे को आप अगले वित वर्ष में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे. जिसके कारण आपकी अगले साल की टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी. जिसके कारण आपको अच्छे खासे रकम गवाने पड़ सकते हैं. 

3.कुछ छूट आपको समय पर रिटर्न फाइल करने पर ही मिलती है. जिसके कारण अगर आप अपना रिटर्न समय पर फाइल नहीं करते हैं तो आपको अपने टैक्स पर कोई छूट नहीं मिल पाएंगे. इसके अलावा देर से रिटर्न फाइल करने पर आपके सेक्सन 10a, 10b, 80-IA, 80-IB, 80-IC ,80-ID और 80-IE  के तहत मिलने वाली सभी तरह की डिडक्शंस और एक्सेंप्शंस का लाभ नहीं मिल पाएगा.

Also Read: Loan : आदमी के चले जाने के बाद कौन भरता है उनका लोन, क्या घर वालों को देना पड़ता है बचा पैसा?

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें