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IT Return : आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया क्या? जानिए रिफंड स्टेटस चेक करने का पूरा तरीका

आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 1 अप्रैल 2021 से लेकर 1 नवंबर 2021 के बीच 91.30 लाख से अधिक करदाताओं के लिए 1,12,489 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी कर दिया है.

नई दिल्ली : आपने अपना आयकर रिटर्न (IT Return) फाइल कर दिया है? अगर हां, तो अब आपको रिफंड मिलने का भी इंतजार होगा. वैसे भी त्योहारी सीजन चल रहा है और त्योहारी सीजन में खर्च बढ़ जाते हैं. ऐसे में आपको पैसों की जरूरत होगी. तो आपको बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 1 अप्रैल 2021 से लेकर 1 नवंबर 2021 के बीच 91.30 लाख से अधिक करदाताओं के लिए 1,12,489 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी कर दिया है. यदि आप भी अपने टैक्स रिफंड का इंतजार करने वालों में से हैं, लेकिन अभी तक इसे प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो आइए जानते हैं कि रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करेंगे?

कब कर सकते हैं रिफंड का दावा?

  • आपने अपने ऑर्गनाइजेशन को सभी निवेश प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए. नतीजतन, आपके नियोक्ता की ओर से काटे गए टैक्स की राशि विशेष वित्तीय वर्ष के लिए आपकी वास्तविक टैक्स लायबलिटी को पार कर जाती है.

  • बैंक एफडी या बॉन्ड से आपकी ब्याज आय पर अतिरिक्त टीडीएस काटा गया हो.

  • स्व-मूल्यांकन पर आपके द्वारा भुगतान किया गया एडवांस टैक्स नियमित आकलन के अनुसार लागू वित्त वर्ष के लिए आपकी टैक्स लायबलिटी से अधिक हो गया है.

  • या फिर डबल टैक्सेशन होने पर रिफंड का दावा किया जा सकता है.

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रिफंड स्टेटस जांच करने के क्या हैं तरीके?

  • अपने आयकर रिफंड के स्टेटस को आप एनएसडीएल की वेबसाइट और ई-फाइलिंग पोर्टल पर चेक कर सकते हैं.

  • एनएसडीएल पर रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा.

  • यहां पर आयकर रिफंड का अलग से पेज खुलेगा. वहां पर आप पैन और आयु सहित डिटेल भरें और ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें.

  • आपकी इनकम टैक्स रिफंड स्थिति प्रदर्शित की जाएगी.

  • वहीं, ई-फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा.

  • यहां पर यूजर आईडी, पासवर्ड, जन्म तिथि / निगमन की तिथि और कैप्चा के साथ ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग इन करें.

  • माई अकाउंट में जाएं और “रिफंड/डिमांड स्टेटस” पर क्लिक करें.

  • इसके बाद उसके नीचे एक विवरण प्रदर्शित किया जाएगा. मसलन, आकलन वर्ष स्थिति, कारण (रिफंड विफलता के लिए यदि कोई हो), भुगतान का प्रकार प्रदर्शित होता है.

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