12.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

विजन आईएएस पर सीसीपीए ने लगाया 3 लाख का जुर्माना, जानें क्यों?

Fine: सीसीपीए ने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान विजन आईएएस पर भ्रामक विज्ञापन के मामले में 3 लाख का जुर्माना लगाया है. सीसीपीए ने विज्ञापन में छात्रों की सफलता दर पर गलत जानकारी देने के आधार पर यह कार्रवाई की है.

Fine: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की आईएएस के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले कोचिंग संस्थान पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. प्राधिकरण ने पाया कि विजन आईएएस ने अपने छात्रों की सफलता दर को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के लिए पाठ्यक्रम संबंधी आवश्यक जानकारी छिपाई. उन्होंने अपने विज्ञापनों में यह दावा किया कि उनके सभी टॉपर्स ने फाउंडेशन कोर्स से सफलता प्राप्त की है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं था.

सीसीपीए ने पाया भ्रामक विज्ञापन का मामला

सीसीपीए की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि विजन आईएएस ने जानबूझकर उन छात्रों के विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी नहीं दी, जिन्होंने यूपीएसी में सफलता प्राप्त की. केवल पहले स्थान पर आए छात्र का फाउंडेशन कोर्स दिखाया गया, जबकि बाकी नौ सफल अभ्यर्थियों में से केवल एक ने फाउंडेशन कोर्स लिया था. बाकी छात्रों में से छह ने केवल परीक्षा सीरीज (प्रीलिम्स और मेन्स) का विकल्प चुना, जबकि दो छात्रों ने अभ्यास परीक्षाओं का इस्तेमाल किया.

इसे भी पढ़ें: महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह, छात्रों को 1000 का वजीफा, बीजेपी के संकल्प पत्र की खास बातें

सीसीपीए ने यूजर्स को दी चेतावनी

सीसीपीए के बयान में कहा गया है कि इस प्रकार के भ्रामक विज्ञापन छात्रों और अभिभावकों के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं. इससे उनकी समय और पैसे की बर्बादी हो सकती है. विजन आईएएस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को पारदर्शिता और सटीक जानकारी प्रदान करनी चाहिए, ताकि छात्र सही निर्णय ले सकें. विजन आईएएस अपने पाठ्यक्रमों और अध्ययन सामग्री के माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

इसे भी पढ़ें: भारत में कितने लोग समझते हैं बजट का मतलब, जानें क्या कहती है रिपोर्ट

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें