Lockdown में अपने PF खाते से तीन महीने का वेतन निकालने के लिए अपनाएं ये प्रक्रिया…
देश में फैले कोरोनावायरस महामारी के प्रकोप की रोकथाम के लिए बीते 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के दौरान अगर आपको आर्थिक परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है और अगर आप नौकरी-पेशा हैं, तो आप अपने कर्मचारी भविष्य निधि (PF) खाते से तीन महीने का वेतन निकाल सकते हैं.
नयी दिल्ली : देश में फैले कोरोनावायरस महामारी के प्रकोप की रोकथाम के लिए बीते 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के दौरान अगर आपको आर्थिक परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है और अगर आप नौकरी-पेशा हैं, तो आप अपने कर्मचारी भविष्य निधि (PF) खाते से तीन महीने का वेतन निकाल सकते हैं. लॉकडाउन के दौरान लोगों को संभावित दिक्कतों से उबारने के लिए वित्त मंत्री ने पहले ही राहत पैकेज की घोषणा कर दी थी, जिसमें पीएफ खातों से तीन महीने के वेतन निकालने की भी सुविधा प्रदान की गयी है. अब सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर आप अपने पीएफ खाते से किस प्रक्रिया को अपनाकर तीन महीने का वेतन निकाल सकते हैं? …तो आइए, हम आपको बताते हैं कि आप किस प्रक्रिया को अपनाकर अपने पीएफ खाते से रकम की निकासी कर सकते हैं…
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पीएफ खाते से तीन महीने का अग्रिम वेतन निकालने के लिए आपको सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की वेबवाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाना होगा. यहां आपको सर्विस (Service) टैब पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको सबटैब For Employees पर जाना है. यहां जाते ही एक नया पेज खुलेगा. यहां पर Service के तहत आपको कई विकल्प मिलेंगे. इनमें आपको Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) क्लिक करना है. इस पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा. वहां आपको NEW हाइलाइटेड दिखेगा. उसका विस्तृत ब्योरा जानने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं.
अपने खाते से आप कितनी राशि निकाल सकते हैंकोरोना वायरस संकट में आपको इस फॉर्म को पढ़ना जरूरी है. इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी. सबसे पहले समझें कि आप PF खाते से 3 महीने की सैलरी के बराबर रकम निकालने के पात्र हैं भी या नहीं. ऑनलाइन क्लेम के लिए UAN एक्टिवेटेड होना जरूरी है. दूसरा, आपका वेरिफाइड आधार UAN के साथ लिंक्ड होना जरूरी है और तीसरा यह कि IFSC कोड के साथ बैंक खाता UAN के साथ सीडेड होना चाहिए.
ऑनलाइन अग्रिम वेतन के लिए यहां पर करें क्लिकअब आपको तीन महीने के अग्रिम वेतन के लिए इस फॉर्म में दर्ज https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface पर लॉगइन करना होगा. इसके बाद Online Services पर क्लिक करें. इसके तहत Claim(Form-31,19,10C & 10D) पर जाएं. अपने बैंक अकाउंट नंबर के आखिरी 4 डिजिट डालकर वेरिफाई करें. इसके बाद ‘Proceed for Online Claim’ पर क्लिक करें. इसका सारा ब्योरा आपको इस फॉर्म में मिल जायेगा और इन्हें पढ़ने-समझने के बाद आप फॉर्म भरना शुरू करें.
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