FSSAI : 21 अगस्त को जारी एक नोटिस में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने दूध और डेयरी उत्पादों, जैसे घी और विभिन्न प्रकार के दूध को कैसे बेचा जाना चाहिए, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए नोटिस जारी किया. उन्होंने A1 और A2 दूध के बीच अंतर को स्पष्ट किया, जो विभिन्न गाय आनुवंशिकी को संदर्भित करता है. FSSAI ने इन डेयरी उत्पादों के लिए FSSAI लाइसेंस नंबर या पंजीकरण प्रमाणपत्र का उपयोग करने का सही तरीका भी साझा किया. FSSAI का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को पता हो कि वे क्या खरीद रहे हैं और विपणन में सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का पालन किया जाए, जिससे डेयरी उद्योग में विश्वास बढ़े.
नोटिस में करी यह बात स्पष्ट
नोटिस अनुसार, FSSAI ने A1 और A2 दूध के मामले की जांच की और पाया कि ये अंतर बीटा-कैसिइन नामक एक विशिष्ट प्रोटीन में भिन्नता के कारण होता है. इस वजह से, यह दावा करना कि दूध वसा वाले उत्पाद A2 हैं, भ्रामक हो सकता है और यह FSS अधिनियम 2006 में निर्धारित नियमों का पालन नहीं करता है. 2011 के खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमन में दूध के मानकों में A1 और A2 दूध के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है. नतीजतन, FSSAI ने खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBO) को अपने उत्पादों से ऐसे दावों को हटाने का निर्देश दिया है. ई-कॉमर्स FBO को भी अपनी वेबसाइटों से A1 और A2 प्रोटीन के सभी उल्लेखों को तुरंत हटाने का आदेश दिया गया है.
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पालन करना होगा नियम
नोटिस के बाद, खाद्य व्यवसाय संचालकों FBO को अभी से इस निर्देश का पालन करना होगा. FSSAI के अनुसार, वे इस निर्देश के जारी होने के बाद छह महीने तक अपने मौजूदा प्री-प्रिंटेड लेबल का उपयोग जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें केवल यही एक्सटेंशन मिलेगा.
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