सरकारी नौकरी में EWS कोटे से आरक्षण चाहिए तो ऐसे बनवायें सर्टिफिकेट…
EWS Certificate : ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा यह सर्टिफिकेट आपको आपके सालाना आय के आधार पर दिया जायेगा.
नरेंद्र मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण दिया है. ईडब्ल्यूएस यानी economically weaker section जिनकी सालाना आय आठ लाख के अंदर हो, उन्हें सरकार इस वर्ग में रखती है और सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत का आरक्षण देती है. अगर आप भी इस आय सीमा के अंदर आते हैं तो आपको भी आरक्षण का लाभ मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना होगा.
ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई
ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा यह सर्टिफिकेट आपको आपके सालाना आय के आधार पर दिया जायेगा. आवेदन करने के लिए आवेदक को ब्लाॅक आफिस जाना होगा, या फिर आप https://jharsewa.jharkhand.gov.in/ इस साइट पर जाकर आनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं. यह साइट झारखंड राज्य के आवेदकों के लिए है, राज्यों के अनुसार साइट का चयन करना होगा.
ऐसे करें अप्लाई
सबसे पहले आप https://jharsewa.jharkhand.gov.in/ की साइट पर जायें. अगर आप रजिस्टर्ड यूजर नहीं हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन करें और अगर आपका एकाउंट है तो लाॅग इन करें. उसके बाद Income and Asset Certificate for EWS पर क्लिक करें. इसमें आपको सामान्य और तत्काल सेवा की सुविधा मिलेगी और जैसा चाहें वैसा अप्लाई करें. इसमें आप फाॅर्म को पूरा भरें और समिट कर दें. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सारी सूचना उपलब्ध हो जायेगी. अगर आपका सर्टिफिकेट बन जायेगा तो उसकी सूचना आपको फोन पर मिल जायेगी.
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
-
-आवेदन पत्र
-
-आय प्रमाण पत्र
-
-जाति प्रमाण पत्र
-
-मूल निवासी प्रमाण पत्र
-
-संपत्ति प्रमाण पत्र
-
-पासपोर्ट साइज फोटो
Also Read: पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा-गुजरात से दो गधे आये हैं, यूपी के इन दो लड़कों ने ऐसा कहा था…
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.