DGCA का सख्त निर्देश- हवाई जहाज में फेस मास्क पहनने से इंकार करने वालों को विमान से उतार दें
3 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि अगर कोई कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है. इसलिए कोरोना से लड़ने के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गयी थी, उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए.
दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने बुधवार को यात्रियों के लिए सख्त निर्देश जारी किये. डीजीसीए ने कहा कि अगर कोई यात्री फेस मास्क नहीं पहनता है या इससे इंकार करता है, तो उसे विमान से उतार देना चाहिए. इस संबंध में DGCA ने सर्कुलर भी जारी कर दिया है.
जुर्माना लगाने का भी है प्रस्ताव
DGCA की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि बार-बार की चेतावनी के बाद भी अगर कोई यात्री नहीं माने, तो एयरपोर्ट संचालकों को स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की मदद लेनी चाहिए. इतना ही नहीं, फेस मास्क पहनने से इंकार करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाना का भी सुझाव DGCA ने दिया है.
Also Read: बच्चे को विमान में नहीं बैठने देने के मामले में बुरा फंसा इंडिगो, DGCA ने जारी किया नोटिस
कोरोना नियम मानना सबके लिए जरूरी
बता दें कि 3 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि अगर कोई कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है. इसलिए कोरोना से लड़ने के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गयी थी, उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिये थे सख्त आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि कोरोना से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए. ऐसे लोगों को ‘नो फ्लाई’ (विमान से उड़ान भरने पर रोक) लिस्ट में डाल देना चाहिए. इसके बाद DGCA ने कहा कि एयरलाइंस सुनिश्चित करें कि सभी लोग यात्रा के दौरान ठीक से मास्क पहनें.
मास्क पहनने से मना करे तो घोषित करें ‘अनियंत्रित यात्री’
DGCA ने कहा है कि असाधारण परिस्थितियों में चेहरे से मास्क हटाने की अनुमति दी जा सकती है. विमानन नियामक ने यह भी कहा कि अगर किसी यात्री को अतिरिक्त फेस मास्क की जरूरत हो, तो एयरलाइन को उपलब्ध कराना होगा. DGCA के सर्कुलर में कहा गया है कि अगर कोई यात्री मास्क पहनने से मना करता है या कोविड19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, तो उसे ‘अनियंत्रित यात्री’ घोषित कर देना चाहिए.
Also Read: इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर जारी रहेगी रोक, डीजीसीए ने जारी किया नया आदेश
एयरपोर्ट संचालकों को दी गयी है ये जिम्मेदारी
यहां बताना प्रासंगिक होगा कि अगर किसी विमान यात्री को ‘अनियंत्रित यात्री’ घोषित कर दिया जाता है, तो उसे एक तय समय के लिए विमान में यात्रा करने से रोकने का अधिकार मिल जाता है. DGCA की गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क पहने अंदर प्रवेश न कर सके. एयरपोर्ट संचालक बार-बार इसकी घोषणा करें कि एयरपोर्ट परिसर में कोविड नियमों का पालन किया जाये.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.