विदेश यात्रा का अहम दस्तावेज
How to Apply for Passport: विदेश यात्रा पर जाने के लिए पासपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है. यह आपको विदेश में पहचान के रूप में काम आता है और इसके बिना आप वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते. भारत में पासपोर्ट विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है. अगर आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं और आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. लेकिन आवेदन करने से पहले आपको कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे. आइए समझते हैं कि पासपोर्ट बनवाने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और आवेदन प्रक्रिया क्या है.
पासपोर्ट के लिए जरूरी दस्तावेज
भारत में नए पासपोर्ट के लिए कई तरह के दस्तावेजों की जरूरत होती है, जिनमें आपकी पहचान, निवास स्थान, जन्मतिथि और नागरिकता का प्रमाण शामिल है. इन दस्तावेजों के आधार पर ही आपका पासपोर्ट जारी किया जाएगा.
जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर निम्न में से कोई दस्तावेज़
- पब्लिक लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा जारी पॉलिसी बॉन्ड: इसमें आवेदक की जन्म तिथि अंकित होनी चाहिए.
- सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड का प्रमाण: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपकी सेवा रिकॉर्ड से जुड़ा प्रमाण जमा कर सकते हैं.
- सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन आदेश: यह संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रमाणित होना चाहिए.
- ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड: इनमें से किसी एक दस्तावेज का उपयोग किया जा सकता है
- चुनाव फोटो पहचान पत्र (वोटर आईडी): इस दस्तावेज से भी आपकी पहचान और जन्मतिथि की पुष्टि की जा सकती है.
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निवास स्थान प्रमाण के लिए
पासपोर्ट आवेदन के लिए निवास स्थान का प्रमाण देना अनिवार्य है. इसके लिए आप निम्नलिखित दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं:
- बिजली का बिल
- पानी का बिल
- टेलीफोन बिल
- बैंक स्टेटमेंट
- आधार कार्ड
विवाह, तलाक या अलग होने की स्थिति में दस्तावेज
यदि आप विवाहित हैं, तलाकशुदा हैं, या कानूनी तौर पर अलग हो चुके हैं, तो आपको अपने वैवाहिक स्थिति से जुड़े दस्तावेज भी जमा करने होंगे. इसमें विवाह प्रमाण पत्र, तलाक के दस्तावेज या अलगाव से संबंधित कानूनी दस्तावेज शामिल हो सकते हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि आपकी पर्सनल जानकारी और पहचान पूरी तरह से स्पष्ट हो.
नाबालिगों के लिए पासपोर्ट आवेदन
नाबालिग आवेदकों के लिए पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया थोड़ी भिन्न होती है. इसके लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक होती है, जब तक कि निर्दिष्ट न किया गया हो. पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट के मुताबिक, यदि माता-पिता के पास पासपोर्ट है, तो उनके पासपोर्ट की मूल और स्व-सत्यापित प्रतिलिपि को पासपोर्ट सेवा केंद्र में प्रस्तुत किया जा सकता है. नाबालिग आवेदकों के दस्तावेज माता-पिता द्वारा सत्यापित किए जा सकते हैं. इसके अलावा, नाबालिग आवेदक तब तक गैर-ईसीआर (नॉन इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड) के लिए पात्र हैं, जब तक वे 18 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचते.
ईसीआर और ईसीएनआर
ईसीआर का मतलब होता है “इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड”, जबकि ईसीएनआर का मतलब है “नो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड”. अगर आप ईसीआर श्रेणी में आते हैं, तो आपके पासपोर्ट पर ईसीआर स्टेटस प्रिंट किया जाएगा. इसके विपरीत, अगर आप गैर-ईसीआर श्रेणी में आते हैं, तो आपके पासपोर्ट पर कोई विशेष उल्लेख नहीं होगा. पहले ईसीएनआर स्टाम्प लगाया जाता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया बंद कर दी गई है.
पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया
आप पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यहां आपको आवेदन फॉर्म भरने के साथ-साथ अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन प्रक्रिया में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जन्मतिथि, पहचान प्रमाण, निवास स्थान प्रमाण और अन्य संबंधित दस्तावेज प्रदान करने होंगे. एक बार आवेदन जमा करने के बाद, आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) में अपॉइंटमेंट लेना होगा, जहां आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी. इसके बाद, पुलिस सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाएगी और फिर आपका पासपोर्ट जारी किया जाएगा.
पासपोर्ट की वैधता और नवीनीकरण
पासपोर्ट आमतौर पर 10 साल की अवधि के लिए जारी किया जाता है. अगर आपकी पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो रही है या समाप्त हो गई है, तो आप इसका नवीनीकरण करवा सकते हैं. इसके लिए भी आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र पर आवेदन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे.
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