GOLD Hallmarking News: सोना खरीदने से पहले जान लें यह जरूरी बात, आज से नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव

GOLD Hallmarking News: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है. आज से सोने की हॉलमार्किंग (Hallmarking) को सरकार ने अनिवार्य कर दिया है. देश में हॉलमार्किंग (Gold Hallmarking) की व्यवस्था 2000 से ही थी, लेकिन इसके अनिवार्य नहीं बनाया गया था. अब हर प्रकार के सोने के आभूषणों (Gold Jewellery) का हॉलमार्किंग जरूरी कर दिया गया है. बिजनस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक आज से देश के 256 जिलों में इसे लागू कर दिया गया है. धीरे-धीरे इसे पूरे देश में लागू कर दिया जायेगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 16, 2021 11:54 AM
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GOLD Hallmarking News: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है. आज से सोने की हॉलमार्किंग (Hallmarking) को सरकार ने अनिवार्य कर दिया है. देश में हॉलमार्किंग (Gold Hallmarking) की व्यवस्था 2000 से ही थी, लेकिन इसके अनिवार्य नहीं बनाया गया था. अब हर प्रकार के सोने के आभूषणों (Gold Jewellery) का हॉलमार्किंग जरूरी कर दिया गया है. बिजनस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक आज से देश के 256 जिलों में इसे लागू कर दिया गया है. धीरे-धीरे इसे पूरे देश में लागू कर दिया जायेगा.

केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग 16 जून से चरणबद्ध तरीके से लागू होगी. शुरुआत में इसे देश के 256 जिलों में लागू किया जा रहा है. उद्योग जगत के हितधारकों के साथ उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद इस संबंध में निर्णय लिया गया.

उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक के बाद ट्वीट किया कि ग्राहकों की बेहतर सुरक्षा और संतुष्टि के लिए सरकार के प्रयास को जारी रखते हुए 256 जिलों में अनिवार्य हॉलमार्किंग 16 जून, 2021 से लागू की जायेगी. अगस्त 2021 तक कोई जुर्माना नहीं लगाया जायेगा. बता दें कि अगस्त 2021 के बाद हॉलमार्किंग के बिना सोने के आभूषण बेचने वालों पर जुर्माने का भी प्रावधान किया जायेगा.

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समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने कहा कि गोल्ड हॉलमार्किंग को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा और शुरुआत में 256 जिलों में ऐसे मार्किंग केंद्र होंगे. हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, सरकार ने आभूषण क्षेत्र में कुछ दुकानदारों को सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग में ढील दी है. उदाहरण के लिए, सरकार ने 40 लाख रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाले ज्वैलर्स को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी है.

बता दें कि नवंबर 2019 में सरकार ने घोषणा की थी कि 15 जनवरी 2021 से पूरे देश में सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी जायेगी. लेकिन कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए ज्वैलर्स द्वारा और समय मांगे जाने के बाद समय सीमा को चार महीने के लिए बढ़ाकर 1 जून और बाद में 15 जून कर दिया गया. गोल्ड हॉलमार्किंग कीमती धातु की शुद्धता का प्रमाणीकरण है.

Posted By: Amlesh nandan.

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