केंद्रीय कर्मचारियों को फेस्टिव गिफ्ट: ऑफिस आवर के बाद काम करने पर मिलेगा अतिरिक्त भत्ता, जानिए डिटेल्स

Government Employee: केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा कार्यालय समय के बाहर आकस्मिक और कभी-कभार काम करने वाले केंद्रीय कर्मियों के लिए भत्ता सीमा एक वित्तीय वर्ष में 1500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई है.

By Samir Kumar | September 12, 2022 10:42 PM

Good News For Government Employee: केंद्र सरकार के कर्मचारी एक ओर जहां 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार अपने महंगाई भत्ते (DA) की दर में संशोधन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों को जारी किए गए अपने नवीनतम निर्देशों में कहा कि कार्यालय समय के बाहर आकस्मिक और कभी-कभार काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भत्ता सीमा एक वित्तीय वर्ष में 1500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई है. यह नियम 15 नवंबर 2021 से पहले से ही प्रभावी है, लेकिन कई कर्मचारियों को इसकी जानकारी नहीं हो सकती है.

बढ़ी हुई सीमा का क्या मतलब है?

बढ़ी हुई भत्ता सीमा का मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी अब कार्यालय समय के बाहर के काम के लिए 5000 रुपये प्रति वर्ष तक का भत्ता ले सकते हैं. वर्तमान नियमों के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा प्राप्त 5000 रुपये से अधिक के किसी भी भत्ता का एक तिहाई भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है. हालांकि, सिविल रोजगार में चिकित्सा अधिकारियों पर 5000 रुपये की सीमा लागू नहीं होती है.

कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्‍द ही मिलेगी खुशखबरी

इस बीच, महंगाई भत्‍ता (Dearness Allowance) बढ़ने का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्‍द ही खुशखबरी मिलने वाली है. अभी तक डीए बढ़ाने पर कोई आधिकारिक बयान नहीं देने वाली केंद्र सरकार दशहरे से पहले ऐलान कर सकती है. वहीं, मनीकंट्रोल के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि मोदी सरकार नवरात्र के शुभ अवसर पर अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दे सकती है. केंद्र सरकार हर 6 महीने पर डीए बढ़ाने का ऐलान करती है, जो महंगाई के सापेक्ष कर्मचारियों को पेंशनर्स को राहत देने के लिए बढ़ाया जाता है. माना जा रहा है कि आगामी 28 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई जा सकती है.

Also Read: RBI New Data Law: यूजर्स के निजी डेटा के संरक्षण के लिए कानून जरूरी, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version