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केंद्र सरकार ने विवादित कर के मामलों में फंसे करदाताओं को बड़ी राहत दी है
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राशि के भुगतान करने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी गई
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इस योजना के तहत घोषणा पत्र दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो गई थी
Income Tax News : कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से हर कोई परेशान हैं. ऐसे में केंद्र सरकार ने विवादित कर के मामलों में फंसे करदाताओं को बड़ी राहत देने का काम किया है. इसके तहत आयकर की विवाद से विश्वास स्कीम में बिना किसी अतिरिक्त के देय राशि के भुगतान करने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी गई है.
जानकारी के अनुसार सरकार ने कर अधिकारियों द्वारा उन मामलों में आकलन पुन: शुरू करने के लिए नोटिस जारी करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी है जिनमें आय का आकलन नहीं हुआ है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत देय राशि के भुगतान का समय, बिना किसी अतिरिक्त राशि के, बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक किया जाएगा.
आपको बता दें कि इस योजना के तहत घोषणा पत्र दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो गई थी. ‘विवाद से विश्वास’ योजना कर विवादों के निपटारे की पेशकश करती है, जिसके तहत विवादित कर का 100 प्रतिशत और विवादित दंड, ब्याज या शुल्क का 25 प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता होती है. इसके साथ ही करदाताओं को किसी अतिरिक्त ब्याज, जुर्माने या आयकर अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए मुकदमा चलाने से छूट दी जाती है.
सीबीडीटी ने कहा कि उसे करदाताओं, कर सलाहकारों और अन्य हितधारकों से अनुरोध मिले हैं कि देश भर में कोरोना महामारी के गंभीर स्तर के मद्देनजर समयसीमा को आगे बढ़ाया जाए. यदि आपको याद हो तो सीबीडीटी के अध्यक्ष पी सी मोदी ने हाल में कहा था कि विवाद से विश्वास योजना के तहत अब तक लगभग 54,000 करोड़ रुपये का समाधान किया गया है और एक-तिहाई विवादों को इस योजना के तहत सुलझा लिया गया है.
भाषा इनपुट के साथ
Posted By : Amitabh Kumar
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