नयी दिल्ली : लॉकडाउन के दौरान अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस (DL), लर्निंग लाइसेंस (LL), गाड़ियों के परमिट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) की वैधता समाप्त हो गयी हो, तो आप ज्यादा टेंशन मत लें. कोविड-19 महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के कारण सरकार ने इन कागजातों की वैधता अवधि को एक बार फिर बढ़ा दिया है. अब आपके ये सारे कागजात आगामी 30 सितंबर तक वैध रहेंगे, क्योंकि सरकार ने इनकी वैधता अवधि बढ़ा दिया है. परिवहन विभाग से जुड़े इन कागजातों की वैधता अवधि को सरकार ने दो बार बढ़ाया है. इसके पहले सरकार ने आखिरी तारीख 30 जून किया था, लेकिन उसने गाड़ी मालिकों को तीन महीने की एक बार फिर मोहलत दे दी है.
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिये हैं कि परिवहन विभाग से संबंधित जिन कागजातों की वैधता 1 फरवरी को समाप्त हो चुकी है, उन्हें 30 सितंबर तक वैध माना जाए. सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम से देश के लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी. सूत्रों का कहना है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से यह फैसला लॉकडाउन के दौरान लाइसेंस और परमिट को रिन्यू नहीं करा पाने वाले लोगों की मदद के लिए किया गया है.
सरकार ने अपने नये आदेश में कहा है कि जिन दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ायी गयी है, उनमें मोटर वाहन कानून के तहत फिटनेस सर्टिफिकेट, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या दूसरे जरूरी दस्तावेज शामिल हैं. मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ायी गयी है. ऐसे में आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस भी इसके दायरे में आएंगे और इनकी वैधता भी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गयी है.
गौरतलब है कि देश में कोविड-19 महामारी का प्रकोप बढ़ने की वजह से सरकार ने बीते 25 मार्च से लॉकडाउन लागू किया है, जिसमें लगातार पांच बार विस्तार किया है. हालांकि, अब सरकार ने इसे चरणबद्ध तरीके से हटाने के प्रयास में भी जुट गयी है, लेकिन लंबे समय तक देश में लॉकडाउन लगे होने की वजह से लाखों लोग अपने जरूरी दस्तावेजों को रिन्यू नहीं करा पाए हैं. सरकार ने गाड़ी मालिकों के सामने पेश होने वाली परेशानियों के मद्देनजर ही यह कदम उठाया है.
Posted By : Vishwat Sen
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