बड़ी राहत : सरकार ने बढ़ायी ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैलिडिटी डेट, जानिए रिन्यूअल की आखिरी तारीख

सरकार ने गाड़ी मालिकों और चालकों को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ा दिया है. मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक, सरकार ने आगामी 31 दिसंबर तक ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ा दी है. सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि देश में कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से जिन दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 से समाप्त हो गयी या 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त हो जाएगी, उन्हें 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 24, 2020 6:42 PM

नयी दिल्ली : सरकार ने गाड़ी मालिकों और चालकों को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ा दिया है. मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक, सरकार ने आगामी 31 दिसंबर तक ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ा दी है. सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि देश में कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से जिन दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 से समाप्त हो गयी या 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त हो जाएगी, उन्हें 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा.

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और लागू लॉकडाउन की वजह से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मार्च और जून में एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता का विस्तार किया गया था. इस तरह के सभी दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था.

जून में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए थे कि ऐसे दस्तावेज को 30 सितंबर तक वैध माने जाएं, जिनकी अवधि 1 फरवरी को खत्म हो गयी है. सरकार की ओर से यह कदम उन नागरिकों की मदद के लिए उठाया गया है, जो लॉकडाउन के चलते लाइसेंस या परमिट को रिन्यू नहीं करा पाए हैं.

Also Read: Petrol Price में पिछले पांच दिनों से लगी हुई है आग, जानिए बिहार-झारखंड में क्या रही आज की कीमत…

केंद्र ने अपने आदेश में कहा गया है कि जिन दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ायी गयी है, उनमें मोटर वाहन कानून के तहत फिटनेस प्रमाणपत्र, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या दूसरे जरूरी दस्तावेज शामिल हैं. मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ायी गयी है.

Also Read: सीनियर सिटीजन के लिए PNB ने की नयी योजना की शुरुआत, फ्री में मिलेंगी कई सेवाएं

Posted By : Vishwat Sen

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version