सरकार ने कर्मचारियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, पेंशन में बेहतर लाभ उठाने के लिए करना होगा आवेदन
डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने एक नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी है. कई कर्मचारी पुरानी स्कीम का लाभ उठाना चाहते थे सरकार द्वारा किये गये इस ऐलान के बाद वह इसका लाभ ले सकेंगे .
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है. केंद्रीय कर्मचारी नयी स्कीन को छोड़कर पुरानी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने एक नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी है. कई कर्मचारी पुरानी स्कीम का लाभ उठाना चाहते थे सरकार द्वारा किये गये इस ऐलान के बाद वह इसका लाभ ले सकेंगे .
करें आवेदन, इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
नये नोटिफिकेशन में सरकार ने कहा है कि जो कर्मचारी इसका लाभ लेना चाहते हैं वह 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं. जो इसमें आवेदन नहीं करेंगे उन्हें नयी स्कीम के तहत ही लाभ मिलेगा. कर्मचारियों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच में नियुक्त हुए हैं उन्हें CCS Pension के तहत ही पेंशन का लाभ मिलेगा.
Also Read: LIVE : टूट रहे हैं कोरोना संक्रमण के सारे रिकार्ड, महाराष्ट्र में 24 घंटे में 43 हजार से ज्यादा मामले, दिल्ली में भी हालात चिंताजनक
पुरानी स्कीम से मिलता है ज्यादा फायदा ?
अगर वो आवेदन भी करते हैं तो इसका फायद तय स्कीम के तहत ही उन्हें दिया जायेगा. ना सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी बल्कि कई जानकार भी यह मानते हैं कि पुरानी स्कीम नयी स्कीम से ज्यादा फायदेमंद हैं. इसमें कर्मचारियों के रिटायर होने के साथ परिवार वालों को भी सुरक्षा मिलती है.
कौन उठा सकेंगे लाभ
सरकार ने यह तय कर दिया है कि पुरानी पेंशन का लाभ वही कर्मचारी उठा सकेंगे जो जो रेलवे पेंशन रूल्स या CCS (पेंशन) रूल्स, 1972 के तहत राज्य सरकार के किसी विभाग में काम कर रहे हैं जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2014 से पहले हुई है. अगर कर्मचारियों ने राज्य सरकार के पेंशनभोगी विभाग की नौकरी से इस्तीफा देकर केंद्र सरकार के पेंशनभोगी विभाग या केंद्रीय स्वायत्त संस्था में नियुक्ति हासिल की है तो उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा
समझ लीजिए क्या है नेशनल पेंशन सिस्टम
Also Read:
बगैर कार्ड के यूपीआई ऐप के जरिये एटीएम से निकाल सकेंगे पैसा, जानें क्या होगी पूरी प्रक्रिया
इस स्कीम में 18 से 60 साल तक की उम्र का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है. इसके तहत आप सरकारी या निजी बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं. सरकारी कर्मचारी सेक्शन 80CCD का सब सेक्शन 80CCD (1) के तहत पेंशन स्कीम में जमा पर टैक्स में भी छूट मिलती है. कर्मचारी अपना वेतन का 10 फीसद और हर महीने वेतन ना मिलने वाले जैसे व्यापारी या किसी और क्षेत्र में काम करने वाले अपनी कुल आय का 20 फीसद पेंशन जमा कर सकते हैं इन्हें भी आयकर में छूट मिलती है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.