इनकम टैक्स की बड़ी योजनाएं 31 अगस्त के बाद भी लागू रहेंगी, जानिये कैसे उठा सकते हैं इन योजनाओं का लाभ

सरकार ने जिन योजनाओं की मियाद बढ़ायी है उनमें 'विवाद से विश्वास' योजना, जीएसटी माफ करने की योजना, विलंब शुल्क माफी योजना, जीएसटी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 30, 2021 12:21 PM

मोदी सरकार ने ऐसी कई योजनाओं की तारीफ बढ़ा दी है जिसका लाभ व्यापारियों , आयकर भरने वालों को आगे भी मिलता रहेगा. सरकार ने जिन योजनाओं की मियाद बढ़ायी है उनमें ‘विवाद से विश्वास’ योजना, जीएसटी माफ करने की योजना, विलंब शुल्क माफी योजना, जीएसटी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है. सरकार इन योजनाओं की अवधि बढ़ाकर टैक्सपेयर्स को एक और मौका दे रही है.

बढ़ गयी कई योजनाओं की तारीख 

योजनाओं में सामान्यीकरण शुल्क (इक्वलाइजेशन लेवी) एवं प्रेषण (रेमिटेंस) से संबंधित अनुपालनों की अवधि बढ़ायी है. जीएसटी माफी योजना का लाभ उठाने के लिए एक और मौका दिया है. इस योजना के जरिये कई लोगों ने अपनी संपत्ति की जानकारी दी है और योजना का लाभ उठाया है. इस योजना की सफलता को देखते हुए इसकी अवधि बढ़ायी गयी है. सरकार ने सामान्यीकरण शुल्क (इक्वलाइजेशन लेवी) एवं प्रेषण (रेमिटेंस) की फॉर्म भरने में आने वाली परेशानी को आसानी से दूर करने के लिए यह कदम उठाया है.

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फॉर्म-1 में सामान्यीकरण शुल्क ब्योरा दाखिल करने की समयसीमा को 30 जून के मुकाबले 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है. डीलरों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्म 15सीसी में त्रैमासिक विवरण को अब 30 नवंबर और 31 दिसंबर तक दायर किया जा सकेगा . पहले यह 15 जुलाई और 15 अक्टूबर थी.

‘विवाद से विश्वास’ योजना की तारीख बढ़ी 

कुछ फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाखिल करने में आ रही दिक्कतों की जानकारी दी गई है. इसी को ध्यान में रखते हुए इन फॉर्म की ई तरीके से जमा कराने की तारीखों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है.प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ (वीएसवी) के तहत भुगतान करने की समयसीमा 30 सितंबर तक एक महीने तक बढ़ाने की घोषणा की. करदाताओं के पास अतिरिक्त ब्याज राशि के साथ 31 अक्तूबर तक भुगतान करने का विकल्प मौजूद होगा.

जीएसटी माफ करने की योजना 

सरकार ने जीएसटी माफ करने की योजना का लाभ भी 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इस योजना की मदद से करदाताओं को मासिक रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए कम शुल्क का भुगतान करना होगा. जीएसटी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दिया गया है.

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विलंब शुल्क माफी योजना की तारीफ बढ़ी 

विलंब शुल्क माफी योजना की तारीफ को भी आगे बढ़ा दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने मई में लंबित रिटर्न के लिए करदाताओं को विलंब शुल्क में राहत प्रदान देने की योनजा का लाभ बढ़ाने का फैसला लिया. “विलंब शुल्क माफी योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि अब मौजूदा 31 अगस्त, 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दी गयी है.

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