जीएसटी परिषद 44वीं बैठक : एंबुलेंस, रेमडेसिविर और कोरोना वैक्सीन पर रेट कटौती का बड़ा फैसला, ब्लैक फंगस की दवा पर कोई टैक्स नहीं

इस बैठक में वित्त मंत्री के द्वारा एंबुलेंस के किराए पर जीएसटी में 12 फीसदी तक कटौती करने का फैसला किया गया है. इसके साथ ही, परिषद ने कोरोना की पहली लहर के दौरान जो स्टार्टअप्स मंदी की चपेट में आ गए थे, वे दूसरी लहर में दोबारा मंदी के शिकार हो गए. बैठक उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार को लेकर चर्चा की गई.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 12, 2021 4:23 PM

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की 44वीं बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में वित्त मंत्री के द्वारा एंबुलेंस के किराए पर जीएसटी में 12 फीसदी तक कटौती करने का फैसला किया गया है. इसके साथ ही, परिषद ने बैठक में कोरोना महामारी से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं और ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवाओं पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है. ब्लैक फंगस की दवा पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाने का फैसला किया गया है.

जनता पर वैक्सीन की कीमत का असर नहीं

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार 75 फीसदी वैक्सीन खरीद रही है और उस पर जीएसटी भी भर रही है. लोगों को सरकारी अस्पतालों में जो ये 75 फीसदी वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है, जनता पर उसका कोई असर नहीं होगा.

रेमडेसिविर की दर को घटाकर 5 फीसदी

जीएसटी परिषद ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर की टैक्स रेट को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला किया है. इसी तरह टॉसीलिजुमैब और एंफोटेरेसिन बी आदि दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. उन्होंने कहा कि 30 सितंबर 2021 तक कोरोना राहत और प्रबंधन में उपयोग की जा रही निर्दिष्ट वस्तुओं पर जीएसटी दरों को तय कर दिया गया है.

कोरोना टीके पर 5 फीसदी टैक्स

उन्होंने कहा कि कोरोना टीकों पर 5 फीसदी जीएसटी रहेगा. केंद्र घोषणा के अनुसार, 75 फीसदी वैक्सीन खरीदेगा और उसका जीएसटी भी चुकाएगा, लेकिन जीएसटी से होने वाली आमदनी का 70 फीसदी राज्यों के साथ साझा किया जाएगा.

मेडिकल उपकरणों, दवाओं और ऑक्सीजन पर जीएसटी में भारी कटौती

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जीएसटी की बैठक में उत्पादों की चार श्रेणियों के लिए जीएसटी की दरें तय की गई हैं. इसमें दवा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उत्पादन उपकरण, टेस्ट किट और दूसरी मशीनें एवं कोरोना संबंधी राहत सामग्री शामिल हैं. उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, कोरोना टेस्टिंग किट, ऑक्सीजन कंसंटेटर्स और बीआईपीएपी मशीन पर जीएसटी को मौजूदा 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है.

एंबुलेंस पर जीएसटी की दर को घटाकर 12 फीसदी

वित्त मंत्री ने कहा कि एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने मेडिकल ग्रेड आक्सीजन, बीआईपीएपी मशीनों, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर कर की दर 12 से घटाकर फीसदी करने का फैसला किया है.

महामारी में एंबुलेंस की भूमिका अहम

वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौर में एंबुलेंस ने लोगों की जान बचाने में काफी बड़ी भूमिका निभाई है. इसलिए इस पर जीएसटी की दरें 28 फीसदी से घटाकर 12 फ़ीसदी की जाती है. कोरोना संकट के दौर में बहुत सी चीजों पर 18 फीसदी जीएसटी लग रहा था, जिसे घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. ऐसी भी कई चीजें हैं, जिन पर 12 फीसदी जीएसटी लग रहा था, उसे भी घटाकर 5 फ़ीसदी कर दिया गया है. मंत्रियों के समूह ने कई सुझाव दिए थे, जिस पर जीएसटी परिषद ने गंभीरता से विचार किया है.

Posted by : Vishwat Sen

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