ऑनलाइन गेमिंग से लेकर आटा और शराब तक के बदलेंगे दाम, GST काउंसिल की बैठक में क्या सस्ता-क्या महंगा,देखें लिस्ट

GST Council Meeting: बैठक में एक बड़ा फैसला कॉरपोरेट जगत से जुड़ा हुआ है. बैठक में स्पष्ट कर दिया गया कि कॉरपोरेट जगत द्वारा अपनी सहायक कंपनियों को दी गई गारंटी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 8, 2023 9:21 AM

GST Council Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक में मोटे अनाज से लेकर ऑनलाइन गेमिंग और शराब तक पर जीएसटी को लेकर बड़े फैसले किये गए हैं. जीएसटी काउंसिल ने शराब पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों को सौंप दिया है. ऐसे में मानव उपभोग वाले अतिरिक्त तटस्थ एल्कोहल (ENA) को जीएसटी से छूट दी जाएगी, जबकि औद्योगिक प्रयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले ईएनए पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा. इसके साथ ही, बैठक में एक दूसरा बड़ा फैसला कॉरपोरेट जगत से जुड़ा हुआ है. बैठक में स्पष्ट कर दिया गया कि कॉरपोरेट जगत द्वारा अपनी सहायक कंपनियों को दी गई गारंटी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. हालांकि, निदेशक के कंपनी को व्यक्तिगत गारंटी देने पर कोई कर नहीं लगेगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्यों के समकक्षों वाली परिषद ने शीरे पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया. इससे गन्ना किसानों को फायदा होने की उम्मीद है. बैठक के बाद माना जा रहा है कि शराब की कीमतों में ग्राहकों को बड़ी राहत मिल सकती है. हालांकि, इसपर अब आखिरी फैसला राज्यों का होगा.

शीरे पर जीएसटी में कटौती से गन्ना किसानों को फायदा: मंत्री

सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि शीरे पर जीएसटी में कटौती से गन्ना किसानों को फायदा होगा और उनका बकाया तेजी से चुकाया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि परिषद और हम सभी को लगता है कि इससे पशु चारा बनाने की लागत में भी कमी आएगी, जो बड़ी बात होगी. राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि परिषद ने निर्णय लिया है कि जब कोई निदेशक किसी कंपनी को कॉरपोरेट गारंटी देगा, तो सेवा का मूल्य शून्य माना जाएगा और इसलिए उस पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा. उन्होंने आगे कहा कि जब कोई कंपनी अपनी सहायक इकाई को कॉरपोरेट गारंटी देगी, तो यह माना जाएगा कि सेवा का मूल्य कॉरपोरेट गारंटी का एक प्रतिशत है. इसलिए, कुल राशि के एक प्रतिशत पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. परिषद ने लेबल वाले मोटे अनाज के आटे पर पांच प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया. आटे को पैक करके उस पर लेबल लगाकर बेचने पर जीएसटी लागू होगा. ऐसा आटा, जिसमें कम से कम 70 प्रतिशत मोटे अनाज हों, उसे खुला बेचने पर शून्य प्रतिशत जीएसटी लागू होगा, लेकिन पैक करके और लेबल लगाकर बेचने पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

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जीएसटी अध्यक्ष की अधिकतम आयु भी बढ़ी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी काउंसिल के अधिकतम उम्र पर भी फैसला लिया गया. बैठक में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा तय करने पर निर्णय लेते हुए जीएसटीएटी अध्यक्ष की अधिकतम आयु 70 वर्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु 67 वर्ष तय की गयी. बता दें कि इससे पहले जीएसटी अध्यक्ष की अधिकतम उम्र 67 वर्ष और जीएसटी काउंसिल के सदस्यों की अधिकतम उम्र 65 वर्ष थी. हालांकि, इस बीच दिल्ली और गोवा जैसे राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो पर पिछली तारीख से टैक्स की कम करने की मांग का मुद्दा गरमाया हुआ है.

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ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो पर शुरू से ही 28 प्रतिशत जीएसटी लागू: राजस्व सचिव

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने शनिवार को दोहराया कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर शुरू से ही 28 फीसदी जीएसटी लागू था. गौरतलब है कि दिल्ली और गोवा जैसे राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कैसीनो पर पिछली तारीख से कर की मांग का मुद्दा उठाया है. मल्होत्रा ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि कुछ सदस्यों ने पिछली तारीख से कराधान का मुद्दा उठाया. उन्हें बताया गया कि यह पिछली तारीख से लागू नहीं किया गया है, बल्कि यह पहले से ही कानून में था. ये देनदारियां पहले से ही मौजूद थीं, क्योंकि ये आनलाइन गेम दांव लगाकर खेले जाते थे. दांव या जुए के चलते इन पर पहले से ही 28 प्रतिशत जीएसटी लग रहा था. 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक में दिल्ली और गोवा ने ई-गेमिंग कंपनियों और कैसिनो पर कर मांग का मुद्दा उठाया.

गेमिंग भारतीय स्टार्टअप को पहुंचेगा नुकसान: आतिशी

दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को पिछले छह वर्षों के लिए 28 प्रतिशत की उच्च दर पर कर नोटिस भेजे जा रहे हैं, जबकि 28 प्रतिशत जीएसटी एक अक्टूबर को लागू किया जाना था. आतिशी ने कहा कि एक उद्योग जिसका राजस्व 23,000 करोड़ रुपये है, आप 1.5 लाख करोड़ रुपये का कर नोटिस दे रहे हैं. यह उद्योग को खत्म करना है. यह भारतीय स्टार्टअप परिवेश में असुरक्षित निवेश माहौल को दर्शाता है. संजय मल्होत्रा ने आगे कहा कि दिल्ली और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने कथित कर चोरी के लिए जीएसटी नोटिस पाने वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का मुद्दा उठाया.छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री और जीएसटी परिषद के सदस्य टी एस सिंह देव ने कहा कि इन कंपनियों पर पिछली तारीख से लगने वाले शुल्क (कर मांग नोटिस) पर चर्चा हुई. चूंकि डीजीजीआई एक स्वतंत्र संस्था है, इसलिए इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता. (जीएसटी परिषद की) चेयरपर्सन ने कहा कि यदि जरूरत हुई तो वह डीजीजीआई को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएंगी.

ईएनए पर जीएसटी परिषद का निर्णय उद्योग में स्थिरता लाने के लिए : सीआईएबीसी

शराब कंपनियों के शीर्ष निकाय सीआईएबीसी ने शनिवार को कहा कि मानवीय सेवन के लिए इस्तेमाल होने वाले ईएनए (अतिरिक्त तटस्थ एल्कोहल) को कर मुक्त करने के जीएसटी परिषद के फैसले से उद्योग को राहत मिलेगी. कनफेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज (सीआईएबीसी) ने कहा कि उद्योग परिषद से इस मामले के समाधान का आग्रह कर रहा था. सीआईएबीसी के महानिदेशक विनोद गिरि ने कहा कि जीएसटी परिषद के फैसले से उद्योग को बड़ी राहत मिली है. इससे स्थिरता आएगी. औद्योगिक उपयोग के लिए ईएनए पर जीएसटी लगता रहेगा. उन्होंने कहा कि उद्योग चाहेगा कि राज्यों में कराधान में समानता लाने के लिए तैयार उत्पाद सहित सभी एल्कोहल को जीएसटी के दायरे में रखा जाए. उन्होंने कहा कि अभी तक, जीएसटी परिषद की ओर से स्पष्टता के अभाव में, अदालतों ने इस मामले पर परस्पर विरोधी रुख अपनाया है, जिससे अनिश्चितताएं और बढ़ गई हैं. उन्होंने शीरे पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने के परिषद के फैसले का भी स्वागत किया.

(भाषा इनपुट के साथ)

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