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GST परिषद कड़े कर सकती है रजिस्ट्रेशन के नियम, अब इन मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन जरुरी

विधि समिति ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत फर्जी पंजीकरण को रोकने के उद्देश्य से बदलाव का प्रस्ताव किया है. इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद विचार करेगी.

GST Council: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) परिषद फर्जी पंजीकरण पर लगाम लगाने के लिये नियमों को कड़ा कर सकती है. इसके तहत पंजीकरण चाहने वाले व्यक्ति के पैन से जुड़े बैंक खाते का ब्योरा कर अधिकारियों के पास जमा करने को लेकर समय अवधि मौजूदा 45 दिनों से घटाकर 30 दिन की जा सकती है. परिषद 11 जुलाई को अपनी बैठक में जीएसटी पंजीकरण देने से पहले ‘हायर रिस्क’ वाले आवेदकों के कारोबारी परिसर के अनिवार्य रूप से भौतिक वेरिफिकेशन का भी प्रावधान कर सकती है. साथ ही, जीएसटी नियमों में यह प्रावधान किया जा सकता है कि जिस व्यक्ति के व्यावसायिक परिसर का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उसे उस दौरान मौके पर मौजूद नहीं रहना चाहिए.

15,000 करोड़ रुपये की कर चोरी का चला पता

विधि समिति ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत फर्जी पंजीकरण को रोकने के उद्देश्य से बदलाव का प्रस्ताव किया है. इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद विचार करेगी. केंद्र और राज्यों के जीएसटी अधिकारी इस समय फर्जी पंजीकरण पकड़ने के लिये विशेष अभियान चला रहे हैं. अब तक के अभियान में 17,000 जीएसटीआईएन (वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या) का कोई अता-पता नहीं चला. इनमें से 11,015 जीएसटी आईएन निलंबित और 4,972 रद्द कर दिये गये हैं. वहीं 15,000 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता चला है.

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