GST: जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों को बड़ी राहत, सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन

GST: जीएसटीएन पोर्टल में तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से जीएसटी रिटर्न-1 का फॉर्म दाखिल करने वाले करदाताओं के सामने दिक्कतें पेश होने लगीं. उन्होंने सरकार से इसकी डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी. हालांकि, जीएसटीएन ने कहा था कि 11 जनवरी की दोपहर 12 बजे तक पोर्टल ठीक हो जाएगा, लेकिन जीएसटी रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी 11 जनवरी ही है. इसके मद्देनजर सरकार ने इसकी डेडलाइन बढ़ाने का फैसला किया है.

By KumarVishwat Sen | January 11, 2025 10:33 AM

GST: वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) नेटवर्क (GSTN) पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी आने के कारण सरकार ने जीएसटी रिटर्न-1 (जीएसटीआर-1) दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है. हालांकि, जीएसटीआर-1 दाखिल करने की आखिरी तारीख आज शनिवार 11 जनवरी 2025 की आधी रात 12 बजे तक ही थी. करदाताओं ने जीएसटीएन पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी की शिकायत की थी, जिसके बाद सरकार ने जीएसटी रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-1 और जीएसटी भुगतान दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ा दिया है.

जीसटीआर-1 दाखिल करने की नई तारीखें

  • जीएसटीआर-1 दाखिल करने की अंतिम तिथि अब 13 जनवरी 2025 है.
  • क्यूआरएमपी योजना (मासिक भुगतान के साथ तिमाही रिटर्न) के तहत तिमाही भुगतान करने वाले करदाताओं के लिए यह तिथि 15 जनवरी 2025 होगी.
  • जीएसटीआर-3बी दाखिल करने और जीएसटी भुगतान की तिथि को 20 जनवरी 2025 से बढ़ाकर 22 जनवरी 2025 कर दिया गया है.
  • तिमाही आधार पर जीएसटी भुगतान करने वाले करदाताओं के लिए देय तिथि अब 24 जनवरी 2025 और 26 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई है.

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जीएसटीएन पोर्टल में तकनीकी समस्या

इससे पहले, जीएसटीएन ने कहा था कि जीएसटी पोर्टल में तकनीकी समस्याएं आ रही हैं और उसे सुधारने का काम किया जा रहा है. पोर्टल को 11 जनवरी 2025 के दोपहर 12 बजे तक चालू करने की उम्मीद थी. हालांकि, जीएसटीआर-1 दाखिल करने की आखिरी तारीख भी आज 11 जनवरी को ही समाप्त हो रही है. इसके साथ ही सीबीआईसी से फाइलिंग तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था. इस बदलाव से करदाताओं को अधिक समय मिलेगा और वे अपना जीएसटी रिटर्न सही समय पर दाखिल कर सकेंगे.

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