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GST : जीएसटी बिक्री रिटर्न फॉर्म में संशोधन करना हुआ आसान, जानें क्या है प्रक्रिया

GST करदाताओं के पास अब अपने मासिक या त्रैमासिक कर भुगतान करने से पहले फॉर्म जीएसटीआर-1 में अपनी बिक्री की जानकारी अपडेट करने का विकल्प मिलेगा .

By Pranav P | June 24, 2024 2:27 PM
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GST : जीएसटी करदाताओं के पास अब अपने मासिक या त्रैमासिक कर भुगतान करने से पहले फॉर्म जीएसटीआर-1 में अपनी बिक्री की जानकारी अपडेट करने का विकल्प मिलेगा . आइये जानते है इस सुविधा के बारे में और साथ ही समझते हैं कि GST क्या है और GSTR 1 फॉर्म कहा भरा जाता है

बैठक में हुआ फैसला

शनिवार को अपनी बैठक के दौरान, जीएसटी परिषद ने फॉर्म जीएसटीआर-1ए के साथ एक नई वैकल्पिक सुविधा का प्रस्ताव रखा, जो करदाताओं को किसी विशेष कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 में संशोधन करने और अतिरिक्त विवरण जोड़ने में सक्षम बनाती है. उस कर अवधि के लिए अपना जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने से पहले जीएसटीआर-1ए जमा करना याद रखें.  केपीएमजी में पार्टनर और अप्रत्यक्ष कर प्रमुख अभिषेक जैन ने कहा कि जीएसटीआर-1 में दी गई जानकारी में संशोधन की अनुमति देने से कर भुगतान करने से पहले छोटी-मोटी गलतियों और चूक को ठीक करने में मदद मिलेगी.

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GST क्या है ?

जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है और यह मूल रूप से भारत में सभी करों के लिए वन-स्टॉप शॉप है. यह एक कर प्रणाली है जो शुरू से अंत तक सब कुछ कवर करती है और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होती है. आप जो खरीद रहे हैं उसके आधार पर, आपको 0% से 28% तक के विभिन्न स्तरों पर जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है . 2017 में यह प्रणाली पूरी तरह लागू कर दी गई.

GSTR-1 फॉर्म क्या है ?

जीएसटीआर-1 फॉर्म मूल रूप से एक मासिक या त्रैमासिक विवरण है जिसे सभी नियमित और कभी-कभार पंजीकृत करदाताओं को जमा करना होता है. इसमें उनके द्वारा बेची गई वस्तुओं और सेवाओं का विवरण शामिल होता है. मूल रूप से, कुछ विशिष्ट प्रकार के करदाताओं को छोड़कर, जो कोई भी वस्तु या सेवा बेचता है, उसे जीएसटी पोर्टल पर यह फॉर्म भरना होता है.

GSTR-1 फॉर्म क्या है ?

जीएसटीआर-1 फॉर्म मूल रूप से एक मासिक या त्रैमासिक विवरण है जिसे सभी नियमित और कभी-कभार पंजीकृत करदाताओं को जमा करना होता है. इसमें उनके द्वारा बेची गई वस्तुओं और सेवाओं का विवरण शामिल होता है. मूल रूप से, कुछ विशिष्ट प्रकार के करदाताओं को छोड़कर, जो कोई भी वस्तु या सेवा बेचता है, उसे जीएसटी पोर्टल पर यह फॉर्म भरना होता है.

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