आज के समय में किसी भी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए PAN कार्ड की आवश्यकता होती है. बड़ी रकम के लेनदेन के लिए PAN कार्ड का होना अनिवार्य है. पर अगर आपने अलग-अलग पैन कार्ड बनवाया है तो उसे सरेंडर जरूर कर ले. वरना आपको जुर्माना 10 हजार रूपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN का इस्तेमाल बैंक अकाउंट खुलवाने, प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री, गाड़ी खरीदने या बेचने, आईटीआर फाइल करने, 2 लाख रुपये से ज्यादा की ज्वैलरी खरीद जैसे कई जरूरी कामों के लिए किया जाता है. PAN एक यूनीक नंबर होता है और दो लोग या दो कंपनियों के PAN एक समान नहीं हो सकते हैं. इसके अलावा एक ही शख्स या कंपनी के दो PAN नहीं हो सकते हैं.
हो सकती है कानूनी कार्रवाई
पर अगर आपके पास एक से अधिक PAN कार्ड हैं. तो आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता हैं. आयकर नियमों के तहत जिस किसी के भी पास एक से अधिक PAN हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. कुछ लोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग PAN बनवा लेते हैं इसलिए, अगर किसी के पास एक से अधिक PAN हैं तो उस पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के प्रावधानों के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. इसलिए अगर आपके एक से ज्यादा PAN हो गए हैं तो जल्द से जल्द एक्सट्रा पैन कार्ड को सरेंडर कर दें. नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
पैन कार्ड ऐसे करें सरेंडर
एक से अधिक पैन कार्ड होने पर उसे सरेंडर करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीका अपनाया जा सकता है. सरेंडर करने के लिए और NSDL की वेबसाइट या ऑफिस जाकर “Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data का विकल्प चुनना पडता है. नाम या पता सुधारने के लिए एक ही फार्म होते हैं. उन्हें भरकर जमा करना पड़ता है. जो PAN जारी रखना चाहते हैं उसकी जानकारी टॉप पर मेंशन कर दें और बाकी बचे पैन की जानकारी फॉर्म में आइटम न. 11 में भर दें. इसके अलावा जिस PAN को कैंसल करवाना है, उसकी कॉपी फॉर्म के साथ लगा दें.
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