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Helmet Order 2020 : लोकल हेलमेट पहिन के बाइक चलाए तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना, बनाने और बेचने वालों को सीधे जेल

Helmet Order 2020, Quality Control : लोकल और नकली हेलमेट (Local and Fake Helmets) पहनकर यातायात पुलिसकर्मियों (Traffic policemen) को चकमा देने वाले दोपहिया वाहन (Two wheeler) चालक जरा सावधान हो जाएं. अब लोकल हेलमेट पहनकर बाइक-स्कूटर समेत दोपहिया वाहन चलाने वालों को भारी जुर्माना (Heavy penalty) भुगतना पड़ सकता है. इतना नहीं, लोकल और नकली हेलमेट बनाने वालों को सीधे जेल (Jail) की हवा भी खानी पड़ सकती है.

Helmet Order 2020, Quality Control : लोकल और नकली हेलमेट (Local and Fake Helmets) पहनकर यातायात पुलिसकर्मियों (Traffic policemen) को चकमा देने वाले दोपहिया वाहन (Two wheeler) चालक जरा सावधान हो जाएं. अब लोकल हेलमेट पहनकर बाइक-स्कूटर समेत दोपहिया वाहन चलाने वालों को भारी जुर्माना (Heavy penalty) भुगतना पड़ सकता है.

इतना नहीं, लोकल और नकली हेलमेट बनाने वालों को सीधे जेल (Jail) की हवा भी खानी पड़ सकती है. दरअसल, केंद्र सरकार (Central government) ने 26 नवंबर 2020 को आदेश दिया कि देश में केवल भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से प्रामाणित दुपहिया वाहन चालक हेलमेट ही बनाए और बेचे जा सकेंगे. इससे हेलमेट की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी.

मंत्रालय ने जारी किया हेलमेट आदेश 2020

सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की एक विज्ञप्ति के अनुसार, ‘मंत्रालय ने दो पहिया मोटर वाहनों (Quality Control) के सवारियों के लिए हेलमेट आदेश 2020 जारी किया है. विज्ञप्ति के अनुसार, दुपहिया वाहन पर चलने वालो के लिए सुरक्षा हेलमेट को अनिवार्य बीआईएस प्रमाणीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रकाशन के अंतर्गत शामिल किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनी थी सड़क सुरक्षा समिति

विज्ञिप्ति के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देशों के अनुसार, देश की जलवायु स्थिति के अनुकूल हल्‍के भार के हेलमेट के बारे में विचार करने तथा हेलमेट का परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सड़क सुरक्षा समिति (Road safety committee) बनाई गई थी. इस समिति में एम्‍स के विशेषज्ञ डॉक्‍टरों तथा बीआईएस के विशेषज्ञों सहित विभिन्‍न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल किए गए.

समिति ने मार्च 2018 में की थी सिफारिश

समिति ने मार्च 2018 में अपनी रिपोर्ट के विस्‍तृत विश्‍लेषण के बाद देश में हल्‍के भार के हेलमेट की सिफारिश की. मंत्रालय ने इस सिफारिश को स्‍वीकार कर लिया. समिति की सिफारिशों के अनुसार, बीआईएस ने विशेष विवरणों में संशोधन किया है, जिससे हल्‍के भार के हेलमेट बनेंगे. भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.7 करोड़ टू व्‍हीलर बनाये जाते हैं.

लोकल हेलमेट पहनना और बेचना अपराध

जून 2021 से देश में केवल ब्रांडेड हेलमेट की बिक्री ही होगी. इस नियम के लागू होने के बाद खराब क्वालिटी वाले लोकल हेलमेट को बेचना अपराध माना जाएगा. इसके अलावा, लोकल हेलमेट का उत्पादन भी गैर कानूनी माना जाएगा. केंद्र सरकार द्वारा देश में सड़क दुर्घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक नियमों में लगातार बदलाव किया जा रहा है. केंद्र सरकार कुछ समय पहले ही एक नए संशोधित मोटर कानून को लागू किया था. इस नए कानून में ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माने की रकम को 10 गुना कर दिया है.

कितना देना होगा जुर्माना

जानकारी के अनुसार, इस नए कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति दोपहिया वाहन को लोकल हेलमेट पहनकर चलाता है, तो उस व्यक्ति से जुर्माने के तौर पर 1,000 रुपये वसूला जाएगा. वहीं, अगर कोई कंपनी या व्यक्ति लोकल हेलमेट बनाता हुआ पकड़ा जाता है, तो उस व्यक्ति को जुर्माने के तौर पर 2 लाख रुपये देना होगा. इसके साथ ही जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है.

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Posted By : Vishwat Sen

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