Atal Pension Yojana New Rule : मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर शुरू की गई पेंशन योजना (Atal Pension Scheme) में कुछ बड़े बदलाव किये हैं. नये बदलावों के तहत अटल पेंशन योजना में केंद्र सरकार ने जो बदलाव किये हैं, उनकी वजह से कई लोग इस स्कीम के लाभुकों के दायरे से बाहर हो जाएंगे.
दरअसल इस योजना के तहत पंजीकृत खाताधारकों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने एक हजार से 5000 रुपये तक पेंशन दिये जाने का प्रावधान है. लेकिन सरकार ने इस पेंशन योजना में कुछ अहम बदलाव किये हैं, जिसकी वजह से इनकम टैक्स भरने वाले लोग इसके दायरे से बाहर हो जाएंगे.
जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं या टैक्स भरते हैं, वे 1 अक्टूबर 2022 के बाद अटल पेंशन योजना के तहत अकाउंट खुलवाने के पात्र नहीं होंगे. यह जानकारी वित्त मंत्रालय के फाइनेंशिएल सर्विस डिपार्टमेंट की तरफ 10 अगस्त 2022 को जारी अधिसूचना में दी गई है.
अधिसूचना के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति ने 1 अक्टूबर के बाद अटल पेंशन योजना के तहत एकाउंट खुलवाया और बाद में पता चला कि वह इनकम टैक्स भरता है या पहले भरता रहा है, तो उसके अटल पेंशन अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा. बंद किये जाने के दिन तक खाते में जमा रकम उस व्यक्ति को लौटा दी जाएगी.
अगर आप आयकर जमा करते हैं और अगर अटल पेंशन योजना में खाता खुलवाना चाहते हैं, तो 30 सितंबर 2022 तक इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं. नये नियम के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2022 के बाद से आयकरदाता इस योजना के तहत खाता नहीं खुलवा पाएंगे.
अटल पेंशन योजना के तहत, 18 साल से 40 साल की उम्र के सभी भारतीय नागरिक अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं. बैंक या पोस्ट ऑफिस बचत बैंक में खाता खुलवाकर आप इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं. योजना के तहत लाभुक को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपये तक पेंशन देने का प्रावधान है.
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