Aadhaar-DL Link: बैंक खाता हो या एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन. संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का ईपीएफओ खाता हो या असंगठित क्षेत्र के कामगारों का ई-श्रम कार्ड. हर खाता का आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक होना अनिवार्य हो गया है. अब आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक करने का वक्त आ गया है.
अगर आपने अब तक अपने ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) को आधार कार्ड (Aadhar Card) से लिंक नहीं किया है, तो जल्दी करें. सरकार ने भी अब इसे अनिवार्य कर दिया है. इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है. बस कुछ ही देर में घर बैठे आप इस काम को कर सकते हैं. यानी अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं.
आधार कार्ड से ड्राइविंग लाइसेंस को लिंक करने के कई तरीके हैं. अपने राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट के अलावा सारथी परिवहन की वेबसाइट पर भी आप यह काम कर सकते हैं. तो आइए, हम आपको बताते हैं कि मिनटों में कैसे आधार कार्ड से डीएल को लिंक (How to link Aadhar card with DL) करके हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाएं.
Also Read: फर्जी आधार कार्ड बनवाकर 400 से अधिक लोगों ने ली नौकरी, दिल्ली हाईकोर्ट ने UIDAI को दिया ये ऑर्डर
अगर आप यह सोच रहे हैं कि डीएल को आधार से लिंक करने का क्या मतलब? तो आपको बता दें कि आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक में आपका ही फायदा है. अगर आपने आधार को डीएल से लंक कर लिया, तो आपके नाम से कोई भी शख्स फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पायेगा. अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा, तो तुरंत आपको मालूम हो जायेगा. आपका लाइसेंस सही है या नहीं, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जायेगी.
-
आप जिस राज्य में हैं, उस स्टेट की परिवहन विभाग की वेबसाइट https://parivahan.gov.in पर जाएं. साइट पर आपको ‘Link Aadhaar’ का ऑप्शन दिखेगा. उस पर क्लिक कर दीजिए.
-
अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर दर्ज करें. जैसे ही आप ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर दर्ज करेंगे, Get Details का विकल्प आ जायेगा.
-
इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर (Aadhaar Number) और मोबाईल फोन का नंबर (Mobile Number) दर्ज करना होगा.
-
जैसे ही आप आधार और मोबाइल का नंबर दर्ज करेंगे, आपके फोन पर एक OTP आयेगा. ओटीपी दर्ज करते ही आपका आधार और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) लिंक हो जायेगा.
सारथी परिवहन की वेबसाइट पर भी डीएल को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं. जानें कैसे:
-
सारथी परिवहन की वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in पर जायें.
-
अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करें.
-
अब Apply Online पर क्लिक करें.
-
जैसे ही आप Apply Online पर क्लिक करेंगे, आपको Services on Driving Licence (Renewal/Duplicate/Aedl/Others) का ऑप्शन दिखेगा. इस पर क्लिक कर दें.
-
जैसे ही आप क्लिक करेंगे, नयी विंडो खुल जायेगी. आप Continue पर क्लिक कर दें.
-
अब आप अपना ड्राइवंग लाइसेंस (डीएल) नंबर और अपनी जन्म तिथि दर्ज करें. अब Get Details पर क्लिक करें.
-
यहां डीएल की डिटेल्स आ जायेगी. अब आप Proceed पर क्लिक करें.
-
यहां आपको अपना आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.
-
जैसे ही आप मोबाइल और आधार नंबर डालेंगे, आपके फोन पर एक OTP आ जायेगा.
-
ओटीपी डालने और डिटेल्स कन्फर्म होने के बाद ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जायेगा.
Posted By: Mithilesh Jha
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.