How To Link Aadhaar With PAN: मौजूदा समय में सरकार द्वारा जारी किये गए कई दस्तावेज काफी जरूरी माने जाते हैं. इनमें मुख्य तौर पर आधार और पैन कार्ड शामिल है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इन दोनों दस्तावेजों को आपस में लिंक करके रखना कितना जरुरी है? पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है. इनकम टैक्स विभाग की ओर से इस डेडलाइन को लेकर कई बार जानकारी दी गई है. ऐसे में अगर आपने भी अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो इसके बदले आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक नहीं करने से पैन कार्ड इनवैलिड घोषित कर दिया जायेगा. पैन कार्ड इनवैलिड होने पर यह सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा बनकर रह जाएगा.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के अनुसार, अगर कोई पैन कार्ड होल्डर डेडलाइन खत्म होने से पहले अपने PAN Card को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसके पैन को इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा. इसके बाद इसे दोबारा एक्टिव करने के लिए 10,000 रुपये जुर्माने के तौर पर देना होगा. लेकिन, फिलहाल ऐसा करने के लिए केवल 1,000 रुपये का ही जुर्माना चुकाना होगा. जानकारी के लिए बता दें पैन कार्ड आज के समय में सबसे अहम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट माना जाता है. ऐसे में अगर पैन कार्ड इनवैलिड हो जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही आप शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसी स्कीम में भी निवेश नहीं कर पाएंगे.
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पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा.
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यहां आपको अपने Login Details दर्ज करने होंगे.
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इसके बाद Quick सेक्शन पर जाना होगा और वहां अपना पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.
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इसके बाद Validate My Aadhaar details के ऑप्शन को चुन लेना होगा.
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इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे यहां सबमिट कर देना होगा.
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सबसे आखिर में 1,000 रुपये के जुर्माने का भुगतान कर आप दोनों डॉक्युमेंट्स को आसानी से लिंक कर सकेंगे.
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