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HRA Allowance : जिन कर्मचारियों के पास आवास नहीं है उन्हें मिलेगा एचआरए, सरकार ने की ये घोषणा

HRA Allowance Updates : महंगाई भत्ता (डीए) के 50 फीसदी से अधिक होने पर कर्मचारियों का एचआरए क्रम के रूप में 30, 20 और 10 फीसदी के रूप में संशोधित किया जाएगा.

HRA Allowance Updates : यदि आप सरकार कर्मचारी हैं और वो भी अरुणाचल प्रदेश में, तो ये खबर आपके काम की है. अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने उन कर्मचारियों के लिए आवास किराया भत्ता (एचआरए) की घोषणा की जिन्हें आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है. एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी तैनाती के स्थान के आधार पर अपने मूल वेतन पर 27, 18 और 9 प्रतिशत की दर से मासिक एचआरए पाने के हकदार होंगे.

एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि महंगाई भत्ता (डीए) के 50 फीसदी से अधिक होने पर कर्मचारियों का एचआरए क्रमश: 30, 20 और 10 फीसदी के रूप में संशोधित किया जाएगा. ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि वे सभी कर्मचारी हर महीने एचआरए के लिए पात्र हैं, जिन्हें सरकारी आवास प्रदान नहीं किया गया है. उन्होंने ट्वीट किया कि एचआरए के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे सहकर्मियों को आवास की सुविधा मिले और वे राज्य लोगों को सेवाओं की बेहतर आपूर्ति के लिए अपनी तैनाती की जगह पर रहें.

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जानें क्या होता है HRA

HRA की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है- House Rent Allowance. यानी मकान किराया भत्ता. इसका मतलब यह है कि HRA ऐसा भत्ता होता है, जो मकान का किराया चुकाने के लिए सरकार की ओर से दिया जाता है. हर महीने कर्मचारियों की सैलरी के साथ ये मकान किराया भत्ता (HRA) भी दिया जाता है.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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