Income Tax Return Filing : जल्दी कीजिए, इनकम टैक्स ने AY 2020-21 के लिए जारी किया ITR 3 फॉर्म और…
Income Tax Return Filing : आयकर विभाग ने आकलन वर्ष (AY) 2020-21 के लिए आईटीआर-3 फॉर्म को जारी कर दिया है. इससे पहले विभाग की ओर से ई-फाइलिंग के लिए AY 2020-21 के आईटीआर 1, 2, 4 को उपलब्ध कराया गया था. विभाग ने जानकारी दी कि दूसरे आईटीआर को भी जल्द जारी कर दिया जाएगा. इस महीने आईटीआर 1 और आईटीआर 4 यूटिलिटी को सेक्शन 234B, 234C और 234A की कैलकुलेशन के लिए अपडेट किया गया था.
Income Tax Return Filing : आयकर विभाग ने आकलन वर्ष (AY) 2020-21 के लिए आईटीआर-3 फॉर्म को जारी कर दिया है. इससे पहले विभाग की ओर से ई-फाइलिंग के लिए AY 2020-21 के आईटीआर 1, 2, 4 को उपलब्ध कराया गया था. विभाग ने जानकारी दी कि दूसरे आईटीआर को भी जल्द जारी कर दिया जाएगा. इस महीने आईटीआर 1 और आईटीआर 4 यूटिलिटी को सेक्शन 234B, 234C और 234A की कैलकुलेशन के लिए अपडेट किया गया था.
इससे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोड (CBDT) ने आकलन वर्ष (AY) 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म 1 से 7 को जारी किया था. हालांकि, आयकर फाइलिंग को केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया था, जो आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर 4 फाइल करना चाहते हैं.
कौन करता है ITR 3 दाखिल?
आयकर विभाग ने जानकारी दी है कि आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर 1, 2, 3 और 4 को ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध किया गया, जिसे excel या Java यूटिलिटी के जरिये डाउनलोड किया जा सकता है, जबकि दूसरे आईटीआर थोड़े समय में उपलब्ध होंगे. आईटीआर 3 उन लोगों और HUFs के इस्तेमाल के लिए है, जिन्हें कारोबार या पेशे के मुनाफे या लाभ से आमदनी हो रही है.
करदाता को ऑनलाइन आईटीआर 3 फाइल करना अनिवार्य होता है. आईटीआर-3 को ऑनलाइन/ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल कर सकते हैं. इसके साथ ही, डिजिटल हस्ताक्षर के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा ट्रांसमिट करके और फिर फॉर्म आईटीआर-वी में रिटर्न का वेरिफिकेशन सबमिट करके भी आईटीआर दाखिल किया जा सकता है.
30 नवंबर तक है आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख
कोविड-19 महामारी की वजह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले ही एक संवाददाता सम्मेलन में आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग की तिथि को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 करने का ऐलान किया था.
इसके अलावा, वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए विलंबित रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी सरकार ने बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी है. यानी करदाताओं के पास ITR भरने का पर्याप्त मौका है. टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं. इसके लिए आयकर विभाग ने www.incometaxindiaefiling.gov.in पर पूरी प्रक्रिया उपलब्ध करा रखी है.
Posted By : Vishwat Sen
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