ICICI Securities: आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज अब शेयर बाजार से हट जाएगी. इसका कारण यह है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने बुधवार 21 अगस्त 2024 को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर बाजारों से हटने के आवेदन को बुधवार को मंजूरी दे दी है. उसने अल्पांश शेयरधारकों की आपत्तियों को भी खारिज कर दिया.
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को बाजार से हटने पर शेयरधारकों क्या मिलेगा?
एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने अपने मौखिक आदेश में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयरों की बाजार से हटाने की व्यवस्था योजना को मंजूरी दे दी. नई व्यवस्था के तहत आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयरधारकों को उनके प्रत्येक 100 शेयर के बदले आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर मिलेंगे. अदालत ने अल्पांश शेयरधारकों क्वांटम म्यूचुअल फंड और मनु ऋषि गुप्ता की आपत्तियों को भी खारिज कर दिया. क्वांटम म्यूचुअल फंड के पास 0.08 प्रतिशत और मनु ऋषि गुप्ता के पास 0.002 प्रतिशत शेयर हैं. इन्होंने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की इस योजना का विरोध किया था. इस योजना को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के 93.8 प्रतिशत शेयरधारकों की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है.
आईसीआईसीआई बैंक की अनुषंगी कंपनी बन जाएगी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज
शेयर बाजारों से हटने के बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज आईसीआईसीआई बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी बन जाएगी. यह आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रवर्तित है. इस बीच, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि उसने 69.82 लाख रुपये का भुगतान कर नियामक मानदंडों के कथित उल्लंघन से संबंधित मामले को सेबी के साथ सुलझा लिया है. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, कंपनी की मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियों की पुस्तकों तथा रिकॉर्ड के निरीक्षण के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को एक निपटान आवेदन प्रस्तुत किया. ये टिप्पणियां मुख्य रूप से एक मर्चेंट बैंकर के रूप में कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली उचित परिश्रम प्रक्रिया से संबंधित थीं.
लंबी कार्रवाई से बचने के लिए निपटाया गया मामला
कंपनी सूचना के अनुसार, उसने सेबी के कारण बताओ नोटिस के बाद किसी भी लंबी कार्यवाही से बचने के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने सेबी के मामले के संबंध में निपटान विनियमों के तहत निपटान के लिए आवेदन प्रस्तुत किया. भुगतान के बाद सेबी द्वारा पारित 20 अगस्त 2024 का निपटान आदेश कंपनी को उसी दिन मिल गया.
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