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PAN को Aadhaar से नहीं कराया लिंक तो देना होगा दोगुना टैक्स, 1 अप्रैल से बदल जाएगा नियम

PAN और Aadhaar आज की डेट में जरूरी दस्तावेजों में से एक हो गए हैं और इनकम टैक्स विभाग ने आगामी 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख निर्धारित किया है.

नयी दिल्ली : PAN और Aadhaar आज की डेट में जरूरी दस्तावेजों में से एक हो गए हैं और इनकम टैक्स विभाग ने आगामी 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख निर्धारित किया है. अगर आपने 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया, तो उसके बाद आपका पैन बेकार हो जाएगा. इसके साथ ही, आगामी 1 अप्रैल से आयकर विभाग पैन कार्ड से जुड़ा हुआ एक और नया नियम लागू करने जा रहा है, जिसके अनुसार अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आपको दोगुना टैक्स भरना पड़ सकता है. दरअसल, वित्त मंत्रालय ने बजट में वित्त वर्ष 2020-21 के फाइनेंस बिल में इसका प्रस्ताव पास किया, जिसका सीधा संबंध आपके PAN कार्ड से है.

बिना पैन के विदेश यात्रा पर देना होगा दोगुना टैक्स : वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आप विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो आपको दोगुना टैक्स का भुगतान करना होगा. इस बिल में सेक्शन 206C में विदेशी यात्रा पर TCS लगाया गया है. इसमें कहा गया है कि विदेश यात्रा पर जाने वालों को कुल पैकेज पर 5 फीसदी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) का अलग से भुगतान कररना होगा. इसके साथ ही, एक और प्रावधान में कहा गया है कि अगर टूर पैकेज लेने वालों के पास PAN नंबर नहीं है, तो उसे कुल पैकेज का 10 फीसदी TCS चुकाना होगा. इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आप विदेश यात्रा पर जाते हैं और आपके पास पैन नहीं है, तो आपको दोगुना टैक्स भरना होगा.

टूर पैकेज पर भी भरना होगा TCS : यदि आपने एक लाख रुपये का टूर पैकेज लिया और आपके पास पैन नहीं है, तो आपको इस टू पैकेज पर TCS के रूप में करीब 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा. टूर एंड ट्रैवल कंपनी इस पैकेज पर अलग से चार्ज करेगी, सो अलग. सबसे बड़ी बात यह है कि टूर पैकेज पर आपके द्वारा चुकाया गया TCS की रकम सरकारी खजाने में जाएगी. हालांकि, इसमें आपको एक सुविधा यह मिल सकती है कि आयकर रिटर्न ITR) भरते वक्त TDS की रकम को रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए ITR में विदेश यात्रा का जिक्र करना होगा.

सरकारी और निजी कंपनियों के अधिकारियों पर भी होगा नियम का असर : आगामी 1 अप्रैल से आयकर विभाग की ओर से पैन को लेकर लागू होने वाले नये नियम का असर सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के अधिकारियों पर भी समान रूप से पड़ेगा. हालांकि, आम तौर पर आयकर रिटर्न (ITR) भरते समय अपनी कमाई को कम दिखाने के लिए सरकारी या निजी क्षेत्र के कर्मचारी अथवा अधिकारी टूर पैकेज या विदेश यात्रा का जिक्र करना नहीं चाहता है, लेकिन सरकार के नये नियम के अनुसार, अब उन्हें आईटीआर में विदेश यात्रा और टूर पैकेज का जिक्र करना होगा, अन्यथा उन्हें फॉरेन टूर में लगायी गयी रकम का रिटर्न नहीं मिल पाएगा.

नये नियम से ये रहेंगे दूर : अगर बिना पैन वाला कोई व्यक्ति टूर पैकेज नहीं लेता, बल्कि अपने विदेश जाने के लिए खुद अलग से टिकट लेता है और रहने की व्यवस्था भी करता है, तो उसे TCS का भुगतान नहीं करना होगा. TCS कटते ही आयकर विभाग के पास इस बात की जानकारी पहुंच जाएगी. फिर आयकर विभाग खुद ही उसके पास पहुंचकर पूरी तफ्तीश कर सकता है. कुल मिलाकर यह कि कोई बिना पैन के आयकर विभाग के नये कानून से बचने का चाहे लाख उपाय कर ले, लेकिन TCS चुकाने से खुद को बचा नहीं सकता.

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