‘राज्य सरकारों ने चाहा तो ग्रीन और ऑरेंज जोन में ग्राहकों के लिए खुल सकते हैं शॉपिंग मॉल्स’

आरएआई को उम्मीद है कि संबंधित राज्य सरकारें शॉपिंग मॉल्स को सुरक्षित मानते हुए इन्हें नियमन वाले तरीके से ग्राहकों के लिए खोलने की अनुमति देंगे.

By KumarVishwat Sen | May 2, 2020 8:42 PM

नयी दिल्ली : संगठित खुदरा कंपनियों के संगठन रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) ने केंद्र सरकार की नयी अधिसूचना को अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी शुरुआत बताया. आरएआई ने कहा कि अब उसे इस बात का इंतजार है कि विभिन्न राज्य सरकारें इन नए दिशानिर्देशों को कैसे अपनाती हैं. आरएआई को उम्मीद है कि संबंधित राज्य सरकारें शॉपिंग मॉल्स को सुरक्षित मानते हुए इन्हें नियमन वाले तरीके से ग्राहकों के लिए खोलने की अनुमति देंगे. सरकार की ओर से शनिवार को नई अधिसूचना जारी गयी है. इसमें लॉकडाउन 3.0 के दौरान ग्रीन और ऑरेंज जोन में अंकुशों के साथ कुछ ढील दी गयी है. लॉकडाउन 3.0 चार मई से 14 दिन के लिए लागू किया गया है.

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आरएआई ने बयान में कहा कि गृह मंत्रालय की नयी अधिसूचना अर्थव्यवस्था को चलाने की दृष्टि से एक अच्छी शुरुआत है. हम राज्यों की ओर से स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकारें इन दिशानिर्देशों को कैसे लेती हैं? बयान में कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि सरकार शॉपिंग मॉल्स को सुरक्षित मानते हुए उन्हें भी खोलने की अनुमति देगी.आरएआई ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन से खुदरा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इस महामारी की स्थिति में टिके रहने के लिए उसे वित्तीय और नीतिगत समर्थन का इंतजार है.

सरकार ने शुक्रवार को लॉकडाउन को 14 दिनों के लिए आगे बढ़ाने की घोषणा की है. इस दौरान अंतरराज्यीय यात्रा, हवाई और ट्रेन सेवाएं स्थगित रहेंगी. हालांकि, लॉकडाउन 3.0 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन में वर्गीकृत करते हुए कुछ गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी.

सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन्स के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ), निर्यातोन्मुख इकाइयों (EOU) और औद्योगिक एस्टेट्स और टाउनशिप में औद्योगिक प्रतिष्ठानों को परिचालन की अनुमति होगी. शहरी क्षेत्रों में मॉल्स, बाजारों, बाजार परिसरों में गैर-आवश्यक उत्पादों की दुकानें बंद रहेंगी. हालांकि, गली-मोहल्ले, पास-पड़ोस और आवासीय परिसरों में स्थित सभी दुकानें (आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं) खोली जा सकेंगी. रेड जोन में ई-कॉमर्स कंपनियां सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर सकेंगी. निजी कार्यालय 33 फीसदी श्रमबल के साथ परिचालन कर सकेंगे.

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