20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

31 मार्च से पहले नहीं निपटाये ये पांच काम, तो होगा भारी नुकसान

1 अप्रैल 2022 से वित्त वर्ष 2022-23 शुरू हो जायेगा. अगर ये पांच काम नहीं कर लिये, तो कई नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं. अब हम आपको बताने जा रहे हैं 5 कार्यों के फायदे, नहीं करने पर होने वाले नुकसान के बारे में.

नया वित्त वर्ष शुरू होने वाला है. इसलिए अपने सारे पेंडिंग काम को जल्द से जल्द पूरा कर लें. अगर 31 मार्च तक कुछ काम को नहीं निपटा लिया, तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. ऐसे ही आवश्यक कार्यों में शामिल है- आधार कार्ड को पैन से लिंक करना, डाक घर में खोले गये अपने अकाउंट को एक्टिव रखना, अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो जल्दी से कर लें. और अगर उसमें कोई संशोधन करना है, तो वह भी आपको 31 मार्च के पहले निपटा लेना चाहिए.

इतना ही नहीं, बैंक खाता में केवाईसी नहीं करवाया है, तो उसे भी जल्द से जल्द करवा लें. बैंक अकाउंट का केवाईसी नहीं करवाया, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है. इसके अतिरिक्त एक और जरूरी काम है टैक्स सेविंग प्लानिंग. टैक्स बचाने के लिए आपने जो भी पहल अब तक की हो, उसके अनुरूप अपना काम निपटा लें. किस प्लान में पैसा लगाने से ज्यादा टैक्स की बचत कर पायेंगे, एक्सपर्ट की राय लेकर वह काम भी जरूर कर लें.

बता दें कि 1 अप्रैल 2022 से नया वित्त वर्ष 2022-23 शुरू हो जायेगा. अगर ये पांच काम आपने समय से पहले नहीं कर लिये, तो इसके कई नुकसान आपको भुगतने पड़ सकते हैं. अब हम आपको बारी-बारी से बताने जा रहे हैं इन पांच कार्यों के फायदे और नहीं करने पर होने वाले नुकसान के बारे में.

आधार-पैन लिंक (PAN-Aadhaar linking deadline)

आधार कार्ड को पैन नंबर से लिंक (PAN-Aadhaar linking deadline) करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 तय की गयी है. हो सकता है कि इस डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया जाये, लेकिन अगर नहीं बढ़ाया गया, तो आपको कई जगह मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए, अगर आपने अभी तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, तो 31 मार्च से पहले जरूर कर लें. अन्यथा आपका पैन कार्ड और पैन नंबर दोनों अमान्य हो जायेगा.

Also Read: PAN Card गुम या खराब हो जाए तो ना हो परेशान, घर बैठे डाउनलोड करें ई-पैन कार्ड, यहां जानें पूरा प्रोसेस

चुटकियों में ऐसे आधार से लिंक हो जायेगा पैन कार्ड

अगर आपको यह नहीं मालूम कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करते हैं, तो आसान सी प्रक्रिया यहां जान लीजिए. ई-फाइलिंग वेबसाइट या UIDPAN को 567678 या 56161 पर भेजकर आप दोनों को लिंक करवा सकते हैं. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) और UTIITSL के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर आप ऑफलाइन भी आधार को पैन से लिंक करा सकते हैं.

देर से या संशोधित टैक्स रिटर्न (Belated or Revised ITR)

वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन कई बार बढ़ायी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तय की थी. अगर आपने अब भी आईटीआर फाइल नहीं की है या आपको अपने आईटीआर में कुछ संशोधन करना है, तो आप 31 मार्च तक कर सकते हैं. इसके बाद अगर वर्ष 2020-21 का आईटीआर फाइल करेंगे, तो उसके लिए आपको जुर्माना भी भरना होगा.

डाकघर में है खाता, तो करें ये काम

बहुत से लोग डाक घरों में अलग-अलग स्कीम में पैसे लगाते हैं. अगर आपने भी पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में पैसे जमा करते हैं और इन अकाउंट्स में चालू वित्त वर्ष में कोई पैसा जमा नहीं किया है, तो आपको इसमें जरूर से ट्रांजैक्शन कर लेना चाहिए. 31 मार्च 2022 तक न्यूनतम राशि जरूर डालें. अन्यथा आपको जुर्माना देकर अकाउंट को एक्टिवेट करवाना पड़ेगा.

बैंक खाता KYC

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केवाईसी को पूरा करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी है. रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थानों से कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक केवाईसी अपडेट (Bank KYC update) करने पर कोई कार्रवाई न करें. KYC (अपने ग्राहक को जानें) के तहत ग्राहकों से उसके पैन कार्ड, पता जैसे आधार, पासपोर्ट आदि को अपडेट कराने के लिए कहा जाता है. बैंक इसके साथ-साथ ग्राहक का हालिया फोटोग्राफ भी मांगता है.

टैक्स सेविंग प्लान (Tax Saving Plan)

साल भर की कमाई अगर टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है, तो लोग टैक्स बचाने के लिए कई तरह की प्लानिंग करते हैं. अगर आपने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुना है, तो आपने निश्चित तौर पर 31 मार्च 2022 तक टैक्स सेविंग की प्लानिंग कर ली होगी. आपको यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि आपको किस योजना में कितना पैसा लगाना होगा, ताकि टैक्स देने से बच जायें. आमतौर पर उपलब्ध कटौती में धारा 80सी में 1.5 लाख रुपये तक, एनपीएस योगदान के लिए धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये टैक्स लाभ, चिकित्सा बीमा प्रीमियम आदि पर 50,000 रुपये टैक्स लाभ शामिल हैं.

Posted By: Mithilesh Jha

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें