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अगर याद नहीं हैं Aadhaar को PAN से लिंक किया है कि नहीं, तो तुरंत इस तरह करें चेक, 30 जून से पहले कर लें यह काम

Aadhaar PAN Link News नयी दिल्ली : अगर आपने भी अपने आधार (Aadhaar) को पैन (PAN) से लिंक नहीं किया है तो 30 जून से पहले यह काम कर लें, नहीं तो आपको काफी नुकसान हो सकता है. जानकारों का कहना है कि ऐसा नहीं करने पर आपके बैंक अकाउंट सहित म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) के निवेश पर भी असर पड़ेगा. मनी कंट्रोल की एक खबर के अनुसार अगर आप आधार को पैन से लिंक कराकर भूल गये हैं तो भी आप आसानी से घर बैठे इसे चेक कर सकते हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 24, 2021 6:21 PM

Aadhaar PAN Link News नयी दिल्ली : अगर आपने भी अपने आधार (Aadhaar) को पैन (PAN) से लिंक नहीं किया है तो 30 जून से पहले यह काम कर लें, नहीं तो आपको काफी नुकसान हो सकता है. जानकारों का कहना है कि ऐसा नहीं करने पर आपके बैंक अकाउंट सहित म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) के निवेश पर भी असर पड़ेगा. मनी कंट्रोल की एक खबर के अनुसार अगर आप आधार को पैन से लिंक कराकर भूल गये हैं तो भी आप आसानी से घर बैठे इसे चेक कर सकते हैं.

केंद्र की मोदी सरकार ने 2021 मार्च में सदन में एक विधेयक पास करवाया, जिसमें आयकर कानून 1961 में एक प्रावधान धारा 234H जोड़ा गया. इसी के तहत यह जरूरी किया गया है. विभिन्न बैंकों की ओर से भी अपने ग्राहकों को लगातार एसएमएस के जरिए आधार को पैन से जोड़ने के लिए कहा जा रहा है. अंतिम तिथि के बाद ऐसा करने पर 1000 रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.

अगर कोई व्यक्ति निर्धारित तिथि तक आधार को पैन से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन निष्क्रिय कर दिया जायेगा. पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद इसका असर बैंकिग, डीमेट अकाउंट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी आदि पर पड़ेगा. नये डीमेट अकाउंट और किसी और प्रकार के अकाउंट खोलने के लिए पैन को अनिवार्य बनाया गया है. ऐसे में अगर आपका पैन ही निष्क्रिय हो जायेगा तो आप नया खाता नहीं खोल पायेंगे.

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ऐसे चेक करें कि आधार, पैन से लिंक है या नहीं

अगर आपने पहले ही आधार को पैन से लिंक करा लिया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आप ऐसा करके भूल गये हैं तो आयकर विभाग के नये वेबसाइट पर जाकर आप इसे ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं. www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं. यहां नीचे लिंक आधार के दूसरे वाले ऑप्शन पर जाएं. इसके बाद निर्धारित खाने में अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें. फिर व्यू स्टेटस पर क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर लें.

ऑनलाइन अपने आधार को पैन से ऐसे करें लिंक

आधार को पैन से लिंक करने का तरीका भी बेहद आसान है. इसके लिए भी आपको आयकर विभाग के नये वेबसाइट www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाना होगा. वहीं नीचे आपको लिंक आधार पैन का ऑप्शन मिलेगा. इसके बाद आप इसमें निर्धारित खाने में अपना पैन नंबर, फिर अपना आधार नंबर, आधार में दर्ज अपना नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें. फिर लिंक आधार पर क्लिक कर दें. आपका आधार आपके पैन से लिंक हो जायेगा. इसके लिए आपको 30 जून 2021 तक किसी भी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा.

Posted By: Amlesh Nandan.

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