Unemployment Scheme : CORONA संकट में अपनी नौकरी ( job) गंवानेवाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खबर आयी है.उन्हें अब अटल बीमित कल्याण योजना (एबीकेवाइ) के तरह अपने वेतन का आधा पैसा बेरोजगारी राहत के तौर पर मिलेगा. यदि उन्हें दोबारा नौकरी मिल गयी है तो भी वे इसका लाभ ले सकते हैं. इससे पहले 25 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया था. यही नहीं, नौकरी जाने के 90 दिनों के भीतर इस स्कीम के तहत राहत देने का प्रावधान था, जिसे अब 30 दिन कर दिया गया है. यह छूट 1 जनवरी 2021 से लागू होगी.
बेरोजगारी भत्ता : कोविड महामारी के दौरान 24 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक जिन लोगों को नौकरी से हाथ धोना पडा है, उन्हें इएसआइसी के तहत बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान सरकार ने किया है. यहां खास बात यह है कि यदि नौकरी मिल भी गई है तो भी ये भत्ता क्लेम आप कर सकते हैं.
50% सैलेरी मिलती रहेगी : सरकार की योजना पर नजर डालें तो, बीमित व्यक्ति को कल्याण योजना (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana) के तहत ESIC के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए. तभी इस लाभ को वो ले सकता है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 20 अगस्त 2020 को हुई बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को एक साल की अवधि यानी 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.
ऐसे करें दावा : यदि आपकी भी नौकरी चली गई है तो आप भी राहत पाने के लिए ईएसआइसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन दावा करें. इसके अलावा ईएसआइसी की ब्रांच ऑफिस में या तो खुद या पोस्ट के माध्यम से एक एफिडेबिट, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और बैंक खाते की डिटेल्स के साथ जाएं और राहत के लिए दावा ठोंके.
दो साल तक रोजगार में होना जरूरी : यहां खास बात यह है कि दावा ठोक रहे व्यक्ति को बेरोजगार होने से पहले कम से कम दो साल तक रोजगार में रहना जरूरी है. यही नहीं उक्त शख्स को कम से कम 78 दिनों के लिए रोजगार गंवाने से ठीक पहले तक ईएसआइ में अपना कांट्रिब्यशन दिया होना चाहिए. इसके अलावा जिस दिन से शख्स बेरोजगार हुआ उससे दो साल पहले तक कम से कम तीन कांट्रिब्यूशन पीरियड में 78 दिनों के लिए अपना योगदान किया होना चाहिए.
Posted By : Amitabh Kumar
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.