अगर आप आयकर की धारा 80सी के अलावा अन्य टैक्स सेविंग विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए कुछ अलग तरीके उपलब्ध हैं. अपने रिटायरमेंट के लिए बचत से लेकर अपने परिवार को सुरक्षित रखने तक, मेडिकल बिल से लेकर घर बसाने तक, ये टैक्स-सेविंग, एवेन्यू सेविंग, प्रोटेक्शन और एसेट बनाने का एक सही विकल्प हैं. यहां तक कि आपके बचत खाते में पड़े फंड या जमा पर अर्जित आय आपको कर लाभ प्रदान कर सकती है. आइए, हम जानते हैं आयकर की धारा 80 सी के बिना पांच अहम विकल्पों के बारे में…
एनपीएस से टैक्स लाभ : आयकर की धारा 80 सीसीडी (1 बी) के अनुसार, सरकारी या निजी संस्थाना में कार्यरत या स्व-नियोजित करदाताओं को एनपीएस में 50,000 रुपये तक की योगदान राशि में कटौती की अनुमति है. वहीं धारा 80CCD (1B) के तहत इसके ऊपर की कटौती और धारा 80CCD (1) के तहत प्राप्त कटौती के और ऊपर है. हालांकि, दोनों वर्गों के तहत एक ही राशि का दावा नहीं किया जा सकता.
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में टैक्स लाभ : फिलहाल, 60 साल से कम आयु वालों के लिए यह सीमा 25,000 रुपये है. इसमें खुद, जीवनसाथी और बच्चे शामिल हैं और हेल्थ कवर एक मेडिक्लेम, फैमिली फ्लोटर, क्रिटिकल इलनेस आदि हो सकता है. इनमें से किसी भी स्कीम के लिए चुकाए गए प्रीमियम को सेक्शन 80D के तहत ग्रॉस इनकम से घटा दिया जाता है. वहीं, 60 साल से अधिक आयु वालों के लिए यह सीमा 50,000 रुपये है. यदि व्यक्तिगत करदाता और माता-पिता दोनों 60 साल से अधिक के हैं, तो कटौती 1 लाख रुपये तक की जा सकती है. 5,000 रुपये तक की स्वास्थ्य जांच के लिए किया गया कोई भी भुगतान कर लाभ के लिए योग्य है, लेकिन यह सीमा के भीतर होना चाहिए.
शिक्षा लोन के भुगतान में टैक्स लाभ : शैक्षिक ऋण में भुगतान किए गए ब्याज पर कर लाभ उच्च शिक्षा के लिए ऋण होने पर आयकर में कटौती योग्य है. आयकर अधिनियम के अनुसार, उच्च शिक्षा का अर्थ केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल, बोर्ड या विश्वविद्यालय से सीनियर सेकेंडरी एग्जाम या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होने के बाद अध्ययन का कोई भी तरीका या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अधिकृत होना चाहिए. उच्च शिक्षा की खातिर लिए गए ऋण पर ब्याज धारा 80 ई के तहत कुल आय से कटौती के योग्य है. इस ब्याज पर कोई मोनेटरी सीलिंग नहीं है, जो कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है. ऋण किसी वित्तीय संस्थान या खुद को शिक्षित करने के लिए एक अनुमोदित शैक्षणिक संस्थान, बच्चों या यहां तक कि पति या पत्नी से लिया जाना चाहिए. प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष के लिए कटौती की अनुमति दी जाएगी और सात मूल्यांकन वर्षों में प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष को सफलतापूर्वक पूरा करने या जब तक पूरे हित का दावा नहीं किया जाता है, जो भी पहले हो.
होम लोन के ब्याज भुगतान पर टैक्स लाभ : होम लोन की ईएमआई में वर्ष के दौरान चुकाया गया प्रमुख हिस्सा 1.5 लाख रुपये की कैप के भीतर धारा 80 सी के तहत कटौती के योग्य है, जबकि भुगतान किया गया ब्याज धारा 24 के तहत 2 लाख रुपये तक घटाया जाता है. कर लाभ केवल तभी उपलब्ध होता है, जब ऋण की तारीख से 5 साल के भीतर मकान पर कब्जा ले लिया गया हो.
डिपॉजिट से आमदनी पर टैक्स लाभ : आयकर अधिनियम की धारा 80TTB के तहत जमा से अर्जित ब्याज आय कुल आय से कटौती के लिए योग्य है. धारा 80TTB के तहत अधिकतम सीमा एक साल में 50,000 रुपये है. यह 1 अप्रैल 2018 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध है. मुख्य रूप से धारा 80TTA का लाभ, जो बचत खाते से ब्याज आय (10,000 रुपये तक) की कटौती की अनुमति देता है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है.
Posted By : Vishwat Sen
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