आसान हुआ एन 95 मास्क और चिकित्सा किट का निर्यात, सरकार ने निर्यात की शर्तों में दी ढील
सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव में काम आने वाले मास्क और डाक्टरों द्वारा पहने जाने वाली चिकित्सा पोशाक (किट) के निर्यात पर लगी पाबंदियों में ढील दी है. विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में इसकी जानकारी देते हुये कहा गया है कि, ‘‘एन-95 और एफएफपी2 मास्क और इनके ही समान दूसरे मास्क की निर्यात नीति को संशोधित कर इसे निर्यात निषेध की श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में ला दिया गया है.
नयी दिल्ली : सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव में काम आने वाले मास्क और डाक्टरों द्वारा पहने जाने वाली चिकित्सा पोशाक (किट) के निर्यात पर लगी पाबंदियों में ढील दी है. विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में इसकी जानकारी देते हुये कहा गया है कि, ‘‘एन-95 और एफएफपी2 मास्क और इनके ही समान दूसरे मास्क की निर्यात नीति को संशोधित कर इसे निर्यात निषेध की श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में ला दिया गया है.
इसमें कहा गया है कि एन-95 और एफएफपी2 मास्क अथवा इनके समकक्ष मास्क के निर्यात का लाइसेंस जारी करने के वास्ते मासिक 50 लाख इकाई का निर्यात कोटा तय किया गया है. इन मास्क के निर्यात के बारे में मानदंडों को अलग से जारी किया जायेगा. विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इसके साथ ही दोहरी, तिहरी परत वाले चिकित्सकीय मास्क और सभी श्रेणियों के चिकित्सा कपड़े (किट) से भी निर्यात प्रतिबंध हटा लिये हैं.
इनके निर्यात को प्रतिबंधित श्रेणी से हटाकर अब निर्यात की मुक्त श्रेणी में डाल दिया गया है. इन चकित्सा उपकरणों का अब बिना किसी रुकावट के निर्यात किया जा सकेगा. हालांकि, डीजीएफटी ने कहा है कि चिकित्सा चश्मे फिलहाल 20 लाख इकाई के मासिक निर्यात कोटा के साथ प्रतिबंधित श्रेणी में बने रहेंगे. वहीं खास किस्म के चिकित्सा दस्तानों के निर्यात पर पाबंदी जारी रहेगी.
Posted By: Pawan Singh
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.