Income Tax 2020-21 : टैक्स बचाने के लिए आपके सामने ये है बेस्ट विकल्प, जानिए टैक्स प्लानिंग को लेकर सबकुछ
Income Tax 2020-21 : वित्त वर्ष 2020-21 खत्म होने में अब सिर्फ डेढ़ महीने का समय बचा है और अगर आपने टैक्स बचाने के लिए कोई योजना अब तक नहीं बनायी है, तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है. अगर आप कम से कम टैक्स देना चाहते है तो आपको भी टैक्स प्लानिंग पर फोकस करने की जरूरत है. ऐसे ही कुछ स्कीमों की ओर आपका ध्यान दिलाने जा रहे हैं, जिनमें आप निवेश करके अधिकतम रिटर्न के साथ टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं.
Income Tax 2020-21 : वित्त वर्ष 2020-21 खत्म होने में अब सिर्फ डेढ़ महीने का समय बचा है और अगर आपने टैक्स बचाने के लिए कोई योजना अब तक नहीं बनायी है, तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है. अगर आप कम से कम टैक्स देना चाहते है तो आपको भी टैक्स प्लानिंग पर फोकस करने की जरूरत है. ऐसे ही कुछ स्कीमों की ओर आपका ध्यान दिलाने जा रहे हैं, जिनमें आप निवेश करके अधिकतम रिटर्न के साथ टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं.
टैक्स बचाने के लिए ये हैं विकल्प
– फिक्स्ड डिपॉजिट : टैक्स सेविंग के लिए आसान तरीकों में 5 साल के लिए एफडी कर देना भी एक विकल्प है. अगर आपने बैंक से केवाईसी करवा रखी है, तो आप नेट बैंकिंग से ही चंद मिनटों में घर बैठे ऑनलाइन तरीके से फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं. इसके लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि बैंक रेकॉर्ड में आपका पैन अपडेटेड हो. अगर आप 31 मार्च से पहले-पहले ये काम कर लेंगे तो वित्त वर्ष 2020-21 के इनकम टैक्स में आपको इसका फायदा मिल सकेगा.
– ईएलएसएस : ईएलएसएस म्यूचुअल फंड स्कीम में भी निवेश अच्छा विकल्प है. इसमें निवेश की जाने वाली रकम पर भी आपको टैक्स छूट मिलेगी. इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ 3 साल का लॉक-इन पीरियड होता है. जो बैंक एफडी से भी अच्छा विकल्प है.
– पीपीएफ : PPF अकाउंट कम वक्त में खोला जा सकता है और आप इंटरनेट बैंकिंग की भी मदद ले सकते है. फिर भरे फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर ब्रांच में जमा करवा दें. इससे काम जल्दी हो जाएगा. अगर पहले से पीपीएफ खाता खुला है तो जिस सेविंग अकाउंट से वह जुड़ा है, वहां से भी फंड ट्रांसफर किया जा सकता है. पीपीएफ अकाउंट में आपका पैसा 15 सालों तक के लिए ब्लॉक हो जाएगा. ऐसे में लॉन्ग टर्म में अगर पैसा निवेश करना है, तभी इस विकल्प का चुनाव करना आपके लिए बेहतर होगा.
– यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान : एक तरह का बीमा है, जो रिस्क कवर के साथ-साथ निवेश करने का विकल्प भी देता है. इसमें स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है. अगर आप ऑनलाइन निवेश करेंगे तो किसी तरह का कमिशन नहीं देना होगा. नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया जा सकता है.
– अटल पेंशन योजना : उम्र 18 से 40 वर्ष की है तो आप अटल पेंशन योजना में निवेश कर सकते हैं. निवेश के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं. इस योजना में निवेश पर इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80सीसीडी (1) के तहत टैक्स छूट मिलती है.
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Upload By Samir Kumar
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