Income Tax Return में छुपाया ब्याज – डिविडेंड की जानकारी! अब आयकर विभाग ने कस दिया शिकंजा, जानें पूरी बात
Income Tax Department ने कहा है कि ब्याज और लाभांश आय पर तीसरे पक्ष से प्राप्त जानकारी और करदाताओं के दाखिल आयकर रिटर्न के बीच कुछ विसंगतियों की पहचान की है. कई मामलों में, करदाताओं ने अपना आईटीआर भी दाखिल नहीं किया है.
Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न भरने में धोखेबाजी करने वालों को आयकर विभाग अब खोज-खोजकर निकाल रही है. डिपॉर्टमेंट को ऐसे कई टैक्सपेयर्स की जानकारी मिली है जिन्होंने खुद को मिले ब्याज या डिविडेंट से आय की जानकारी को छुपाया है. हालांकि, मिसमैच को दूर करने के लिए आयकर विभाग के द्वारा ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर इसे ठीक करने का अवसर दिया जा रहा है. वहां वो अपने थर्ड पार्टी से मिले लाभांश और ब्याज की जानकारी देकर कार्रवाई से बच सकते हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान में कहा कि करदाताओं को अपनी बात रखने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in पर व्यवस्था की गयी है.
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साल 2021-22 और 2022-23 से जुड़ी हैं गलतियां
Income Tax Department ने कहा है कि ब्याज और लाभांश आय पर तीसरे पक्ष से प्राप्त जानकारी और करदाताओं के दाखिल आयकर रिटर्न (आईटीआर) के बीच कुछ विसंगतियों की पहचान की है. कई मामलों में, करदाताओं ने अपना आईटीआर भी दाखिल नहीं किया है. वर्तमान में, ई-फाइलिंग अनुपालन पोर्टल पर 2021-22 और 2022-23 से संबंधित जानकारी में विसंगतियां पाई गयी हैं. करदाताओं को विसंगतियों को सुधारने के लिए अपनी प्रतिक्रिया देने को लेकर ई-फाइलिंग वेबसाइट के उपाय किये गये हैं. सीबीडीटी ने कहा कि विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार करदाताओं को एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से भी विसंगति के बारे में सूचना दी जा रही है. इसमें कहा गया है कि जो करदाता विसंगति के बारे में स्थिति स्पष्ट करने में असमर्थ हैं, वे आय की कम सूचना के मामले को दुरुस्त करने के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न जमा करने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं. सीबीडीटी ने कहा कि चिन्हित विसंगतियों का विवरण पोर्टल पर ‘ई-सत्यापन’ टैब के अंतर्गत उपलब्ध होगा.
वेबसाइट पर करना होगा ये काम
आयकर विभाग ने जानकारी देते हुए कहा है कि जिन लोगों को एसएमएस या ई-मेल के माध्यम से मिसमैच की जानकारी भेजी गयी है, उन्हें ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा. वहीं, जो लोग मिसमैच ठीक करने में समर्थ नहीं हैं वो अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए आय की सही जानकारी दे सकते हैं.
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