Income Tax: इनकम टैक्स बचाने के लिए अगर आपने भी की है ये गड़बड़ी तो आने वाला है पत्र, तुरंत चेक करें रिटर्न

Income Tax: इसमें वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी देने वाली रिपोर्टिंग इकाइयों में विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, एनबीएफसी, सब-रजिस्ट्रार, डाकघर, बॉन्ड/ डिबेंचर जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, लाभांश का भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनी शामिल हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 27, 2023 8:13 AM

Income Tax: आयकर विभाग ने कहा कि उसने कुछ ऐसे करदाताओं को सलाह के रूप में सूचना भेजी है जिनके आयकर रिटर्न (आईटीआर) में दिए गए ब्योरे और रिपोर्टिंग इकाई से मिली सूचना के बीच तालमेल नहीं दिख रहा है. आयकर विभाग ने सोशल मीडिया मंच ‘X’ पर पोस्ट में कहा कि इस तरह के संचार का उद्देश्य करदाताओं को सुविधा मुहैया करना और उन्हें आयकर विभाग द्वारा लेनदेन के बारे में रिपोर्टिंग इकाइयों से मिली जानकारियों से अवगत कराना है. विभाग ने कहा कि यह सभी करदाताओं को भेजा गया नोटिस नहीं है. यह सिर्फ उन मामलों में भेजी गई एक सलाह है, जहां आईटीआर में दी गई सूचना और रिपोर्टिंग इकाई से मिली जानकारी के बीच स्पष्ट तौर पर मेल नहीं है.

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ITR दाखिल करने की आखिरी डेट 31 दिसंबर

वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी देने वाली रिपोर्टिंग इकाइयों में विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, एनबीएफसी, सब-रजिस्ट्रार, डाकघर, बॉन्ड/ डिबेंचर जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, लाभांश का भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनी शामिल हैं. आयकर विभाग ने यह संचार टीडीएस एवं टीसीएस कटौतियों का आईटीआर सूचनाओं के साथ मिलान न होने पर विभाग की तरफ से सूचित किए जाने के बारे में सोशल मीडिया पर टिप्पणियां आने के बाद जारी किया है. इस संचार का उद्देश्य करदाताओं को आयकर विभाग के पोर्टल पर प्रतिक्रिया देने की सुविधा प्रदान करना है. इसके अलावा जरूरी होने पर पहले से दाखिल रिटर्न में संशोधन या नया रिटर्न दाखिल करने का मौका देना भी इसका मकसद है. कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए देर से रिटर्न जमा करने या उसमें संशोधन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है. इसके साथ ही आयकर विभाग ने करदाताओं से प्राथमिकता के आधार पर इस संचार का जवाब देने का अनुरोध किया है.

विभाग ने जारी किया फॉर्म एक और चार

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म एक और चार को अधिसूचित कर दिया है. इस फॉर्म को 50 लाख रुपये तक की कुल सालाना आय वाले व्यक्ति और इकाइयां भरते हैं. इससे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के अलावा, 50 लाख रुपये तक की आय वाली कंपनियां और चालू वित्त वर्ष (अप्रैल 2023-मार्च 2024) में कारोबार और पेशे से आय अर्जित करने वाले वाले लोग इस वित्त वर्ष में अर्जित आय के लिए रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकते हैं. आमतौर पर, वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फॉर्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में अधिसूचित किये जाते हैं. लेकिन पिछले साल, फॉर्म फरवरी में अधिसूचित किये गए थे. हालांकि, इस साल करदाताओं को जल्दी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए आईटीआर फॉर्म दिसंबर में ही अधिसूचित कर दिये गये हैं. आईटीआर फॉर्म एक (सहज) और आईटीआर फॉर्म चार (सुगम) सरल फॉर्म हैं. आयकर विभाग ने शुक्रवार को फॉर्म अधिसूचित किये. सहज को 50 लाख रुपये तक की आय वाले और वेतन, एक घर, अन्य स्रोतों (ब्याज) और 5,000 रुपये तक की कृषि से आय प्राप्त करने वाले निवासी व्यक्ति भर सकते हैं. सुगम फॉर्म वे व्यक्ति, हिंदु अविभाजित परिवार और सीमित देनदारी भागीदारी एलएलपी) वाली कंपनियां भर सकती हैं, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी कमाई कारोबार तथा पेशे से है.

(भाषा इनपुट के साथ)

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