Final Alert! ITR फाइलिंग के बचे हैं आखिरी 6 दिन, वरना लगेगा 5 हजार तक जुर्माना, ऐसे जमा करें टैक्स

Income Tax Filling: एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल नहीं किया है तो जल्द कर लें क्योंकि अब टैक्स जमा करने के लिए आपके पास केवल छह दिनों का वक्त है. टैक्स भरने से चूकने पर आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 26, 2023 11:47 AM
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Income Tax Filling: इनकम टैक्स (Income Tax) बिना किसी शुल्क के फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. अगर आपने अभी तक एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल नहीं किया है तो जल्द कर लें क्योंकि अब टैक्स जमा करने के लिए आपके पास केवल छह दिनों का वक्त है. टैक्स भरने से चूकने पर आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है. इसके साथ ही, 31 जुलाई के बाद 31 दिसंबर तक आयकर जमा करने पर करीब पांच हजार रुपये का फाइन लग सकता है. अभी आप चाहें तो घर बैठे अपना आयकर फाइल कर सकते हैं. 31 जुलाई तक आयकर विभाग के द्वारा इसके लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जा रहा है. हालांकि, अगर आपकी लेन-देन ज्यादा है तो उसमें किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं.

नौकरी पेशा से जुड़े लोग भरें फार्म एक

आयकर विभाग रियर्टन फाइल करने की प्रक्रिया को लगातार सरल बना रहा है. ऐसे में अगर आप अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो इसके लिए https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं. इसके बाद यहां अपने लिए चिहिन्त उपयुक्त फॉर्म का चुनाव करें. अगर आप वेतनभोगी हैं, तो वित्त वर्ष 2022-23 के एसेसमेंट के लिए आईटीआर का फार्म एक भरें. जबकि, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों को आईटीआर फार्म 4 भरना होगा. आईटीआर खुद से फाइल करने से पहले वेबसाइट पर दी गयी पूरी जानकारी को सावधानी से पढ़े. इसके बाद फार्म को भरने की प्रक्रिया को पूरा करें.

क्रेडिट कार्ड या UPI से भर सकते हैं आयकर

फोन पे ने अपने एप में एक नया फीचर एड किया है. इस नये फीचर की मदद से कोई भी टैक्सपेयर क्रेडिट कार्ड या UPI की मदद से टैक्स भर सकता है. क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 45 दिन तक इंटरेस्ट फ्री अमाउंट मिलेगा. बता दें कि फोन पे अपने ग्राहकों को ITR फाइल करने में मदद नहीं करता. ये केवल टैक्स भरने में मदद करता है. ITR फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को दूसरे प्रोसेस से जाना होगा. टैक्स जमा करने के लिए अपने फोन में मौजूद फोन पे का खोलें. ऐप पर दिए गए ‘Income tax’ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद टैक्स का टाइप, Assessment year और PAN Card का विवरण डालें. इसके बाद टोटल टैक्स अमाउंट एंटर करें, फिर पेमेंट मोड सिलेक्ट करें. एक बार पेमेंट होने के बाद, टैक्स पोर्ट्ल पर यह दो वर्किंग डे में क्रेडिट हो जाएगी.

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30-40 मिनट में भर सकते हैं ITR

किसी भी व्यक्ति को खुद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR) करने में 30 से 40 मिनट का समय लगता है. इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है. आइये जानते हैं वो आसान स्टेप्स जिससे आसानी से टैक्स फाइल कर सकते हैं. सबसे पहले इनकम टैक्स फाइल करने के लिए वेबसाइट पर जाएं. यहां अपने पैन कार्ड की मदद से रजिस्टर या लॉगइन करें. इसके बाद, अगर टैक्सपेयर वेतनभोगी है तो असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म का नंबर, आईटीआर का टाइप आदि सारी जानकारी भरें. इसके बाद ये बताएं कि आप आपना टैक्स ऑनलाइन जमा कराएंगे या ऑफलाइन. अगर आप वेतनभोगी हैं तो आपको ये सारी डिटेल अपने फॉर्म16 पर मिल जाएंगी. बाकी सब्मिट करने के लिए आप ऑनलाइन वाला ऑप्शन चुन सकते हैं. साइट पर मांगी गयी सारी जानकारी भरने के बाद आगे बढ़े. इसके बाद इंडिविजुअल के लिए आईटीआर फाइल कर रहे हैं या हिंदू अविभाजित परिवार के लिए, या किसी फर्म या पार्टनरशिप फर्म के लिए ये आयकर विभाग को बताएं.

व्यक्तिगत आयकर भरने के हैं दो कैटेगरी

व्यक्तिगत आयकर भरने के लिए इनकम टैक्स में दो कैटेगरी है. इसमें एक कैटेगरी आईटीआर-1 और दूसरा आईटीआर-4 है. अगर, आपकी सालाना इनकम 50 लाख से कम है तो आप इन फार्म को भरने का विकल्प चून सकते हैं. फार्म का चयन उनके आय के सोर्स के हिसाब से ये अलग-अलग चयन करना होता है. आईटीआर-1 ऑप्शन वालों को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स छूट की जानकारी, टैक्स भरने की जानकारी, टैक्स की देनदारी (कैलकुलेशन खुद हो जाती है) की जानकारी भरनी होती है. जबकि, आईटीआर-4 ऑप्शन वालों को ऊपर बताई सभी जानकारी के साथ डिस्क्लोजर्स भी भरने होते हैं. आईटीआर को वैलिडेट करने के लिए आधार बेस्ड ओटीपी डालें.

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