Income Tax दाखिल करने के बचे आखिरी दो दिन, फॉर्म भरने में की ये गलती तो सरकार भेज देगी नोटिस, जानें डिटेल
Income Tax Return Filling: इनकम टैक्स दाखिल करने का कल आखिरी दिन होगा. इसके बाद रिटर्न फाइल करने पर 31 दिसंबर से पहले पांच हजार तक का जुर्माना लग सकता है.
Income Tax Return Filling: इनकम टैक्स दाखिल करने का कल आखिरी दिन होगा. अगर, अभी तक आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया तो फटाफट कर दिये. इसके बाद रिटर्न फाइल करने पर 31 दिसंबर से पहले पांच हजार तक का जुर्माना लग सकता है. इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि आईटीआर फाइल करने के बाद इसका ई-वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है. बिना ई-वेरिफिकेशन के आईटीआर फाइलिंग को पूरा नहीं माना जाता है. अगर आपने आईटीआर तो फाइल कर दिया है लेकिन ई-वेरिफिकेशन के कार्य को पूरा नहीं किया तो इसे फटाफट निपटा दें. इसके साथ ही, अपना इनकम टैक्स पूरी सावधानी से भरें. इसमें किसी भी तरह की अपूर्ण जानकारी या गलत जानकारी परेशानी का कारण बन सकता है.
फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल पड़ेगा भारी
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में कुछ लोग फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करते हैं. आयकर विभाग ने ऐसे लोगों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है. अब तक सरकार के द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को नोटिस थमाया जा चूका है. टैक्सपेयर्स, बल्कि रिटर्न दाखिल करने वालों और सलाहकारों से भी इस मसले में पूछताछ की जा रही है. हाल ही में कुछ फेमस कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा टैक्स रिफंड के फर्जी दावों के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ. इसमें आयकर विभाग ने उन्हें रेंट और आवास ऋण का प्रुफ दिखाने के लिए नोटिस जारी किया है.
ई-वेरिफिकेशन कैसे करें
इनकम टैक्स भरने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है. इसके लिए आयकर विभाग के द्वारा 120 दिनों का वक्त दिया जाता है. वेरिफिकेशन कराने के लिए सबसे पहले, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई-फाइल करें. रिटर्न को ई-फाइल करने के बाद, आपको ई-वेरिफिकेशन का चयन करने के लिए विकल्प दिए जाते हैं. आप ई-वेरिफिकेशन का उपयोग करके अपने रिटर्न को वेरिफाई कर सकते हैं और बिना इंटरनेट बैंकिंग या डीमैट खाता के बैंक अकाउंट को लिंक किए, रिफंड भी प्राप्त कर सकते हैं. आपको ई-वेरिफिकेशन के लिए विभिन्न तरीके उपलब्ध होते हैं. इसमें आधार ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन होता है. अपने आधार संख्या के साथ ओटीपी प्राप्त करके ई-वेरिफिकेशन करें. इसके अलावा आप अपने बैंक अकाउंट के साथ भी वेरिफिकेशन करा सकते हैं. आप अपने डीमैट खाता का उपयोग करके भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं.
कैसे भरें अपना इनकम टैक्स रिटर्न
इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले कुछ तैयारी करनी जरूरी है. इसमें आपको अपनी आय, निवेश, और वित्तीय संबंधित जानकारी का संग्रह करना होगा. इसमें आपकी सैलरी, ब्याज, वित्तीय प्राप्तियां, बचत खाते, बीमा पॉलिस, इन्वेस्टमेंट और लोन जैसी जानकारी देनी होगी. इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन (पर्मनेंट एकाउंट नंबर) कार्ड की आवश्यकता होती है. यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आपको पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा. इनकम टैक्स रिटर्न को आप दो तरीकों से भर सकते हैं – ई-फाइलिंग (ऑनलाइन फाइलिंग) या मैनुअल फाइलिंग (ऑफलाइन फाइलिंग). ई-फाइलिंग एक आसान और तेज़ तरीका है जो ऑनलाइन पोर्टल या टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है.
टैक्स फाइल करने के लिए कौन सा फार्म भरें
इनकम टैक्स भरने के लिए कई फार्म उपलब्ध हैं. ऐसे में लोगों को परेशानी होती है कि वो कौन सा फार्म रिटर्न फाइल करने के लिए भरें.
ITR-1 (सहायता विधि) – व्यक्तिगत कार्यक्रम वाले व्यक्तियों के लिए.
ITR-2 – व्यक्तियों के लिए जो सैलरी, ब्याज, बचत, और अन्य आय स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं.
ITR-3, ITR-4, ITR-5, ITR-6, और ITR-7 – विभिन्न व्यक्तियों और व्यापारिक संस्थाओं के लिए.
सही जानकारी और विवरण दें
इनकम टैक्स फाइल करने के लिए सबसे पहले सही जानकारी और विवरण दें. इसमें आय, निवेश, वित्तीय प्राप्तियां, ब्याज, वित्तीय संस्थान के खाता नंबर, बैंक खाता और अन्य विवरण शामिल कर सकते हैं. जब आपके पास सभी आवश्यक जानकारी हो जाए, तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. आप इसे ई-फाइलिंग या मैनुअल फाइलिंग के जरिए दाखिल कर सकते हैं. जब आप अपना रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको उसे वेरिफाई करने की आवश्यकता होती है. वेरिफिकेशन के लिए आप ई-वेरिफिकेशन (ऑनलाइन) या वेबसाइट द्वारा अपने पैन और आधार नंबर का उपयोग करके या मुद्रण किए गए आधार पोस्टर (आयकर विभाग द्वारा प्राप्त किए गए) का उपयोग करके कर सकते हैं. यदि आपको रिटर्न भरने में किसी भी प्रकार की समस्या या संदेह होता है, तो आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या आयकर विभाग के पास सलाह लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं. वे आपको सहायता प्रदान करेंगे और आपके रिटर्न को सफलतापूर्वक दाखिल करने में मदद करेंगे.
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क्यों आयकर भरने के लिए पैन कार्ड है जरूरी
आयकर रिटर्न दाखिल करने में पैन (पर्मनेंट एकाउंट नंबर) कार्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. पैन कार्ड एक यूनिक अकाउंट नंबर होता है जो व्यक्ति या व्यापार के लिए वित्तीय लेनदेन को पहचानने के लिए उपयोग होता है. यह नंबर 10 अंकों का होता है और यह भारतीय उपनगरीय नियमानुसार जारी किया जाता है. पैन कार्ड के बिना, आप इनकम टैक्स रिटर्न (आयकर रिटर्न) नहीं दाखिल कर सकते. पैन कार्ड आपके व्यक्तिगत जानकारी और आयकर द्वारा प्राप्त की जाने वाली जानकारी के एकीकरण के लिए उपयोग होता है. यह आपकी आयकर रिटर्न को प्रमाणित करने में मदद करता है और आपके वित्तीय प्राप्तियों को निगरानी करने में सहायक होता है. इसलिए, जब भी आप अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, तो पैन कार्ड का उपयोग करके अपनी पहचान सत्यापित करें और अपनी जानकारी को सुरक्षित रखें. यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आपको पैन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहिए और रिटर्न दाखिल करने से पहले इसे प्राप्त करना होगा.
बिना आधार से पैंन कार्ड लिंक किये भर सकते हैं आयकर
आधार कार्ड को बिना पैंन कार्ड से लिंक किये भी आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकता है. इसके लिए पूरी प्रक्रिया आयकर विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है. यह एक साधारण प्रक्रिया है जिससे बिना पैन कार्ड लिंक किए आप आयकर रिटर्न भर सकते हैं. कृपया ध्यान दें कि आयकर विभाग के नवीनतम निर्देशों और नियमों का पालन करें और समय-समय पर वेबसाइट के बारे में जानकारी लें ताकि आपको सही और अद्यतित जानकारी मिल सके.
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