Income Tax Slab: कितनी आय पर देना होगा कितना टैक्स? नए इनकम टैक्स स्लैब के बारे में यहां जानें पूरी डिटेल्स

Income Tax Slab For FY 2023-24: सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत बुनियादी आय छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया है. इसके अलावा, सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत आयकर का दायरा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है.

By Samir Kumar | March 24, 2023 7:44 PM

Income Tax Slab For FY 2023-24: बजट 2023 में नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है. सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत बुनियादी आय छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया है. इसके अलावा, सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत आयकर का दायरा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है. इसका प्रभावी रूप से मतलब है कि वित्त वर्ष 2023-24 में नई कर व्यवस्था को चुनने वाला कोई भी व्यक्ति शून्य करों का भुगतान करेगा, बशर्ते उनकी कर योग्य आय 7 लाख रुपये से अधिक न हो.

प्रस्तावित और मौजूदा नई कर व्यवस्था के बीच क्या अंतर है?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2023 के भाषण के दौरान कहा कि मैंने वर्ष 2020 में 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले छह आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था पेश की थी. मैं संख्या को कम करके इस शासन में कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव करती हूं. इसके तहत स्लैब को पांच तक और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करना शामिल है. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित नई कर व्यवस्था और मौजूदा नई कर व्यवस्था (वित्त वर्ष 2022-23 तक लागू) के बीच अंतर इस प्रकार हैं.

– बुनियादी छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है.

– आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है.

– धारा 87A के तहत कर छूट को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर योग्य आय स्तर कर दिया गया है. कर छूट की राशि 12,500 रुपये से दोगुनी होकर 25,000 रुपये हो गई है.

– नई कर व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है.

– वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से 50,000 रुपये की मानक कटौती शुरू की गई है.

नई आयकर व्यवस्था पुरानी कर व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है…

सरकार ने पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया है. वित्त वर्ष 2023-24 में भी इसमें तीन आयकर स्लैब बने रहेंगे. पुरानी कर व्यवस्था के तहत किसी व्यक्ति पर लागू आयकर स्लैब उसकी उम्र और आवासीय स्थिति पर निर्भर करता है. वहीं, 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए पुरानी कर व्यवस्था के तहत मूल छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60 वर्ष और उससे अधिक, लेकिन 80 वर्ष से कम पुरानी कर व्यवस्था के तहत मूल छूट की सीमा 3 लाख रुपये है. अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए आयकर छूट की सीमा 5 लाख रुपये है.

पुरानी कर व्यवस्था में 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए आयकर स्लैब

वरिष्ठ नागरिकों के पास नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने का विकल्प है, क्योंकि वित्त वर्ष 2023-24 से दोनों कर व्यवस्थाओं में मूल छूट की सीमा समान होगी. वित्त वर्ष 2022-23 तक नई कर व्यवस्था की तुलना में पुरानी कर व्यवस्था में बुनियादी छूट की सीमा अधिक थी. वहीं, अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष और उससे अधिक आयु) के लिए नई कर व्यवस्था में 3 लाख रुपये की तुलना में पुरानी कर व्यवस्था में 5 लाख रुपये की उच्च मूल छूट सीमा होगी.

इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कब से लागू होता है?

बजट 2023 में नई कर व्यवस्था के तहत सरचार्ज दर में भी संशोधन किया गया है. वहीं, इनकम टैक्स की रकम पर 4 फीसदी सेस लगेगा. आयकर स्लैब में परिवर्तन (यदि बजट में प्रस्तावित हैं) आमतौर पर उसी वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होते हैं. उदाहरण के लिए, बजट 2023 में आयकर स्लैब में बदलाव 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे. आमतौर पर बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री द्वारा आयकर स्लैब और दरों में बदलाव का प्रस्ताव दिया जाता है.

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