Income Tax: ओल्ड रिजीम में जमा करते हैं टैक्स! पैसा बचाने के लिए आजमा सकते हैं ये टिप्स

Income Tax: अगर आप भी, ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको अभी से अपने ऐसे निवेशक विकल्पों की तलाश करनी चाहिए जिससे टैक्स की सेविंग हो सके. इसके लिए हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं.

By Madhuresh Narayan | February 24, 2024 11:22 AM

Income Tax: फरवरी का महीना खत्म होने को है. ऐसे में, ज्यादातर लोग ऐसे इनवेस्टेंट विकल्पों की तलाश कर रहे हैं जो उन्होंने ऐसेसमेंट ईयर 2024-25 में इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय टैक्स में छूट का फायदा दिला सके. आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक जमा कर सकते हैं. रिटर्न जमा करने करने के लिए आपको सरकार की तरफ से दो विकल्प दिया जा रहा है. एक ओल्ड टैक्स रिजीम, दूसरा न्यू टैक्स रिजीम. बड़ी संख्या में लोग अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स फाइल कर रहे हैं. अगर आप भी, ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको अभी से अपने ऐसे निवेशक विकल्पों की तलाश करनी चाहिए जिससे टैक्स की सेविंग हो सके. इसमें हम आपकी मदद कर रहे हैं.

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आयकर की 80सी के तहत मिलेगी राहत

मार्च से पहले आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए और देखना चाहिए आप पहले से किन विकल्पों के माध्यम से आयकर की धारा 80सी के तहत अपनी सेविंग कर रहे हैं. इसमें बीमा की प्रीमियम, बच्चों के स्कूल फीस, पीएफ या होम लोन आदि में खर्च हो रहे पैसों को शामिल किया जा सकता है. आयकर की इस धारा के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स की बचत कर सकते हैं. हालांकि, एक ध्यान देने की बात ये है कि अगर आपने पहले न्यू टैक्स रिजीम में अपना इनकम टैक्स फाइल किया है तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में वापस आने के बाद टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट्स नहीं ले पायेंगे. ऐसे में आपके लिए आगे नया टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करना बेहतर होगा.

इनमें निवेश पर करें विचार

आपको मार्च खत्म होने से पहले एलआईसी, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट, ईएलएसएस फंड, एनपीएस जैसे लोकप्रिय निवेश विकल्प के बारे में जानकारी लेनी चाहिए. पोस्ट ऑफिस में कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो आपको बेहतर रिटर्न के साथ इनकम टैक्स में राहत दे सकती है. आप एनपीएस (Tier 1) में 50,000 रुपये का निवेश करके आयकर की धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. ये 80सी के 1.5 लाख के टैक्स डिडक्शन के ऊपर मिलता है. आयकर की धारा 80डी के तहत आप हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी टैक्स का छूट क्लेम कर सकते हैं. इसके अलाना पांच हजार रुपये तक का हेल्थ खर्च के ऊपर भी छूट प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा आप चैरिटी के जरिये भी अपना इनकम टैक्स बचाने की कोशिश कर सकते हैं.

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