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Income Tax भरने की कर रहे तैयारी, कौन-सी रिजीम में बचेगा ज्यादा पैसा, समझिए आपके लिए कौन है बेस्ट

Income Tax Old Vs New Tax Regime: काफी लोगों इस बात से परेशान है कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स भरें या नये टैक्स रिजीम में कर जमा करें. उनके लिए कौन सा बेस्ट है. ऐसे में हम आपकी मदद कर रहे हैं.

By Madhuresh Narayan | February 19, 2024 12:06 PM
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Income Tax Old Vs New Tax Regime: आयकर विभाग के द्वारा टैक्स भरने के लिए फॉर्म जारी कर दिया गया है. मार्च से पहले हर कोई ऐसे इंतजाम करने में लगा जिससे ज्यादा से ज्यादा टैक्स की सेविंग की जा सके. ऐसे में काफी लोगों इस बात से परेशान है कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स भरें या नये टैक्स रिजीम में कर जमा करें. उनके लिए कौन सा बेस्ट है. ऐसे में हम आपकी मदद कर रहे हैं. केंद्र सरकार के द्वारा साल 2022 बजट में नया टैक्स रिजीम लाया गया था. सीए अंकित माहेश्वरी बताते हैं कि दोनों टैक्स रिजीम में टैक्स फाइल करने के अपने-अपने बेनिफिट है. मगर, आपकी आय के अनुसार, आपको तय करना चाहिए कि किस रिजीम में टैक्स भरने से आपके लिए ज्यादा फायदा होगा. इससे पहले समझना जरूरी है कि दोनों टैक्स रिजीम किस हिसाब से टैक्स की देनदारी बनती है.

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किनके लिए बेहतर है नया रिजीम


आयकर विभाग के द्वारा नया टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम माना गया है. अगर आपकी आय सात लाख रुपये से कम है तो आपको नया टैक्स रिजीम में टैक्स भरना चाहिए. इसमें सात लाख तक की आय टैक्स फ्री है. पिछले साल बजट में केंद्र सरकार ने लोगों को टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छूट की सीमा को बढ़ाकर पांच लाख से सात लाख रुपये कर दिया है. इससे ऊपर नौ लाख तक की आय पर आपको 10 प्रतिशत का छूट देना होगा. आयकर की नियम के अनुसार, देनदारी में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का छूट भी मिलता है. इसके साथ ही, 15 लाख से कम इनकम वालों को भी नये टैक्स रिजीम में टैक्स भरने से ज्यादा बचत होगा. आप अपने टैक्स के कैलकुलेशन के लिए ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल या सीए की मदद ले सकते हैं.

ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है?


नया टैक्स रिजीम को सरकार के द्वारा ज्यादा आकर्षक बनाया गया है. हालांकि, अगर आप अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स भरना चाहते हैं तो 5.50 लाख रुपये तक की आय पर इसमें टैक्स फ्री है. टैक्स में 80सी की तहत मिलने वाले छूट की राशि के आधार पर भी आप ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव कर सकते हैं. दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने आय का अच्छा खासा हिस्सा टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में लगाता है तो उसके लिए पुराना टैक्स रिजीम ज्यादा बेहतर है. वहीं, अगर कोई व्यक्ति अपनी आय से टैक्स सेविंग के लिए निवेश नहीं करता है तो उसके लिए नये टैक्स रिजीम में आयकर जमा करना अच्छा है.

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