Income Tax Refund: आज यानी 31 जुलाई 2022 को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है. आईटीआर भरने की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया गया है. हालांकि इसके बाद भी आयकरदाता इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. लेकिन रिटर्न फाइल करने के बदले उन्हें विलंब शुल्क देना होगा. 5 लाख और उससे कम आय वालों को 1000 रुपये शुल्क और 5 लाख से ज्यादा इनकम वाले लोगों को 5000 रुपये बतौर शुल्क देना होगा. वहीं जो लोग रिटर्न दाखिल कर चुके हैं उन्हें इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार है.
बता दें, आयकर विभाग ने बीते साल इनकम टैक्स रिटर्न का दावा करने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया था, ताकि रिफंड का दावा करने में ज्यादा परेशानी न हो. इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के अलावा आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आने अपने बैंक खाते को पूर्व-सत्यापित कर लिया है. इसके अलावा टैक्स पेयर्स को अपने बैंक खाते का पूर्व सत्यापन करने के साथ ही पैन को भी उसके साथ लिंक कराना होगा. यदि आपका बैंक खाता पैन से लिंक नहीं है, तो आप रिफंड हासिल नहीं कर पाएंगे. रिफंड केवल उन्हीं खातों में जमा किया जाएगा, जो पैन से लिंक्ड है और इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxefiling.gov.in पूर्व मान्य है.
इनकम रिफंड के स्टेटस को कैसे चेक करें
इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस को या तो एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट में जाकर या फिर आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करके चेक किया जा सकता है.
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रिफंड को ट्रैक करने के लिए आपको NSDL की वेबसाइट पर क्लिक करें.
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अब आपको एक नया वेब पेज दिखाई देगा.
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उसमें पैन समेत अन्य जानकारियां फीड कर प्रोसीड पर क्लिक कर दें.
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आपके सिस्टम के स्क्रीन पर टैक्स रिफंड स्टेटस दिखाई देना शुरू कर देगा.
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आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर लॉग इन करें.
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इसके बाद रिटर्न/फॉर्म को सेलेक्ट कर लें.
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माई अकाउंट टैब पर जाएं और इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करें. उसे क्लिक करके सबमिट कर दें.
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अब आप एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें.
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अब आपको एक नए पेज पर अपने रिटर्न डिटेल के साथ इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस दिखाई देने लगेगा.
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