11.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

आपके बैंक अकाउंट में अभी तक नहीं आया है इनकम टैक्स रिफंड, तो फिर ऑनलाइन ऐसे चेक करें स्टेटस

Income Tax Refund Status : क्या आपने इस साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किया है? अगर आपने रिर्टन दाखिल किया है, तो क्या अभी तक आपको रिफंड (Refund) नहीं मिला है? आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करके बहुत अच्छा किया है. हर किसी को इनकम टैक्स रिटर्न जरूर दाखिल करना चाहिए. इसके कई फायदे हैं. सबसे पहले तो टैक्स रिफंड क्लेम (Tax Refund Claim) करने के लिए आपको रिटर्न दाखिल करना जरूरी है. जब आप रिटर्न दाखिल करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) उसका एसेसमेंट करता है. आपका अगर रिफंड बनता है, तो वह सीधे बैंक अकाउंट (Bank Account) में क्रेडिट कर दिया जाता है. अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी तक रिफंड का पैसा नहीं आया है, तो आप ऑनलाइन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं.

Income Tax Refund Status : क्या आपने इस साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किया है? अगर आपने रिर्टन दाखिल किया है, तो क्या अभी तक आपको रिफंड (Refund) नहीं मिला है? आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करके बहुत अच्छा किया है. हर किसी को इनकम टैक्स रिटर्न जरूर दाखिल करना चाहिए. इसके कई फायदे हैं. सबसे पहले तो टैक्स रिफंड क्लेम (Tax Refund Claim) करने के लिए आपको रिटर्न दाखिल करना जरूरी है. जब आप रिटर्न दाखिल करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) उसका एसेसमेंट करता है. आपका अगर रिफंड बनता है, तो वह सीधे बैंक अकाउंट (Bank Account) में क्रेडिट कर दिया जाता है. अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी तक रिफंड का पैसा नहीं आया है, तो आप ऑनलाइन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं. आइए, जानते हैं कि उसकी क्या है प्रक्रिया…

ऐसे करें स्टेटस चेक

  • इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस दो वेबसाइट्स www.incometaxindia.gov.in या www.tin-nsdl.com पर विजिट करके चेक किया जा सकता है.

  • इनमें से किसी भी वेबसाइट पर लॉनिग करें और Status of Tax Refunds टैब पर क्लिक करें.

  • अपना पैन नंबर और एसेसमेंट ईयर डालें जिस साल के लिए रिफंड पेंडिंग है.

  • अगर डिपार्टमेंट ने रिफंड प्रोसेस कर दिया है, तो आपको एक मेसेज मिलेगा, जिसमें मोड ऑफ पेमेंट, रेफरेंस नंबर, स्टेटस और रिफंड की तारीख का जिक्र होगा.

गलत जानकारी देने पर टैक्स रिफंड में होती है देर

  • टैक्स डिपार्टमेंट के रिफंड में देरी करने या इनकार करने की कई वजह हो सकती हैं.

  • करदाता द्वारा आईटीआर फॉर्म में गलत बैंक अकाउंट डिटेल देने पर समस्या आती है.

  • आईटीआर भरते बैंक डिटेल सही होनी चाहिए.

  • बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और 11 डिजिट का आईएफसी कोड सही-सही भरा होना चाहिए.

  • जो बैंक अकाउंट आप रिफंड पाने के लिए दे रहे हैं, वह ई-फाइलिंग अकाउंट और पैन से जुड़ा हो.

  • रिफंड की गणना करते समय हुई गलती भी रिफंड मिलने में देरी या इनकार की एक वजह हो सकती है.

Also Read: 7th Pay Commission : 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार जल्द देगी नए साल का तोहफा, पेंशनर्स को भी होगा फायदा

ऐसे कर सकते हैं गलती में सुधार

  • स्टेटस रिपोर्ट से अगर आपको लगता है कि आईटीआर भरते समय आपने बैंक डीटेल में कोई गलती की है, तो आप इसे सुधार सकते हैं.

  • आपको ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉगिन करना होगा.

  • इसके बाद My Account पर जाएं और Refund re-issue request पर क्लिक करें.

  • फिर दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें और अपने बैंक की सही जानकारी डालें.

Also Read: MACPS/Indian Army : सेना के जवान भी अब ले सकेंगे मकान का किराया भत्ता, मोदी सरकार ने पेश की यह स्कीम

Posted By : Vishwat Sen

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें