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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के 20 से 45 दिन के अंदर जारी होता है रिफंड
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सीबीडीटी की ओर से टैक्सपेयर्स के लिए जारी किया जाता है रिफंड
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रिटर्न दाखिल करते समय गलत जानकारी की वजह से रिफंड में होती है देर
Income Tax Refund : अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है और अभी तक आपको रिफंड नहीं मिला है, तो आप आयकर विभाग के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठे मत रहिए. आप खुद भी चेक करके पता लगा सकते हैं कि आखिर आपको किन वजहों से रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से रिफंड तो जारी किया जा चुका है?
इसके साथ ही, अगर आप नियमित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स रिटर्न पर सेंट्रलाइल प्रोसेसिंग सेंटर का काम पूरा होने के करीब 20 से 45 दिन के भीतर टैक्सपेयर्स को रिफंड मिल जाता है. हालांकि, देश में बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि रिटर्न फाइल करने के चार महीने से अधिक वक्त गुजरने के बावजूद उन्हें रिफंड नहीं मिला है, जबकि कई टैक्सपेयर्स को एक सप्ताह के अंदर ही पैसा मिल गया था. ऐसे में, आपको जागरूकता दिखाते हुए रिफंड में होने वाली देर का पता जरूर लगा लेना चाहिए. आइए जानते हैं कि आप कैसे इसका पता लगा सकते हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के दो महीने के अंदर आपको यदि रिफंड नहीं मिला है, तो आप अपने रिटर्न को दोबारा चेक कर सकते हैं. कई बार टैक्सपेयर्स जल्दबाजी में या फिर किसी अन्य वजहों से रिटर्न फाइल करते समय गलती कर देते हैं. ऐसे हालात में टैक्सपेयर्स को समय पर रिफंड नहीं मिल पाता है और फिर वे रिफंड में लेटलतीफी की शिकायत करते हैं.
कई बार हमें कुछ अतिरिक्त सूचनाएं देनी होती हैं या फिर इनकम टैक्स विभाग रिटर्न को रिफंड करने के लिए टैक्सपेयर्स से कुछ नई जानकारी मांगता है. ऐसे में, समय पर रिटर्न नहीं आने पर यह जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कुछ नई जानकारी तो नहीं मांग रहा है? ऐसे में, इनकम टैक्स विभाग की ओर से मांगे गए दस्तावेज फटाफट जमा कर देना चाहिए.
कई बार ज्यादा रिटर्न का दावा करने के चलते भी आपको आपका रिटर्न नहीं मिल पाता है. ऐसी स्थिति में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई न कोई जानकारी जरूर दी गई होगी. ऐसी स्थिति में आप अपने दस्तावेजों को दोबारा चेक करें. अगर सबकुछ ठीकठाक रहा, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दोबारा दावा कर सकते हैं, लेकिन अगर गलत है, तो आप नए सिरे से नई रकम का दावा कर सकते हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय यदि आप गलत फॉर्म भर दिए हैं, तब भी आपको आपका रिफंड नहीं मिलेगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए नियमों के अनुसार अगर आप बैंक खाता की जानकारी गलत देते हैं, तब भी आपका पैसा रिफंड नहीं होता है. साथ ही, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पैन बैंक खाते से जुड़ा हुआ हो.
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Posted by : Vishwat Sen
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