Income Tax News: इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इन चीजों में बरतें सावधानी, नहीं तो रिफंड में हो सकती है देरी

Income Tax Refund नयी दिल्ली : अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरते समय कुछ सावधानियों का खयाल नहीं रखते हैं तो आपको रिफंड मिलने में देरी हो सकती है. अगर आयकर विभाग में आपका कोई भी रिफंड बनता है तो यह रिफंड आपको सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) के माध्यम से प्राप्त होता है. यह प्रोसेस पूरी तरह से ऑटोमेटेड है. कुछ छोटी-छोटी गलतियों के कारण ही आपको रिफंड मिलने में कई बार देर होती है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 17, 2021 1:04 PM

Income Tax Refund नयी दिल्ली : अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरते समय कुछ सावधानियों का खयाल नहीं रखते हैं तो आपको रिफंड मिलने में देरी हो सकती है. अगर आयकर विभाग में आपका कोई भी रिफंड बनता है तो यह रिफंड आपको सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) के माध्यम से प्राप्त होता है. यह प्रोसेस पूरी तरह से ऑटोमेटेड है. कुछ छोटी-छोटी गलतियों के कारण ही आपको रिफंड मिलने में कई बार देर होती है.

सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड होने के कारण आयकर विभाग में आपकी ओर से फीड किये गये डिटेल पर ही आपका रिफंड आता है. ऐसे में बैंक का डिटेल गलत भरने से आपको रिफंड मिलने में देर हो सकती है. आम तौर पर रिफंड का प्रोसेस सात से 15 दिन में पूरा हो जाता है. आपके खाते में पैसे आने में जितनी देरी होती है, इसका ब्याज भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको देता है.

टैक्‍स अथॉरिटी के पास करदाताओं से जुड़ी कई जानकारियां पहले से होती हैं. अथॉरिटी के पास कैपिटल गेन और डिविडेंड के रूप में मिली आमदनी की जानकारी भी एक्सेस करने की व्यवस्था होती है. ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न में दी गयी गलत जानकारी की वहज से मुख्यत: रिफंड में देरी होती है. डिटेल मिसमैच होने की स्थिति में रिफंड में देरी होती है.

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ऐसे में रिटर्न फाइल करते समय अपना डिटेल्स देने में कोई हड़बड़ी न दिखाएं और सभी जानकारियां सही-सही भरें. विभाग की ओर से तय नयी प्रक्रिया के मुताबिक रिफंड केवल इलेक्ट्रानिक तौर पर जारी किया जायेगा. इसका मतलब यह हुआ कि रिफंड करदाता के अकाउंट में जारी किया जायेगा. ऐसे में अगर आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल गलत भरते हैं तो तब तक रिफंड प्रोसेस नहीं होगा, जब तक डिटेल्स सही न किया जाए.

अगर आपने रिटर्न फाइल करते समय गलत जानकारी भर दी है तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने द्वारा दी गयी जानकारियों को अपडेट कर सकते हैं. आपकी ओर से डिटेल्स ठीक करने के बाद स्वत: ही आपका रिफंड प्रोसेस हो जायेगा. एक बात का और खयाल रखना होगा कि आप जो बैंक अकाउंट नंबर दे रहे हैं, वह परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) से लिंक होना चाहिए.

Posted By: Amlesh Nandan.

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