Income Tax Return: आयकर विभाग (Income Tax Department) को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई, 2022 तक 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न (Income Tax Return) मिले हैं. इनमें से रिकॉर्ड 72.42 लाख रिटर्न अंतिम दिन भरे गए. 31 जुलाई ही आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख थी. शुरुआत में आईटीआर भरने की गति धीमी थी लेकिन समयसीमा पास आने के साथ इसकी गति बढ़ती गई और अंतिम दिन रिकॉर्ड 72.42 लाख रिटर्न दाखिल हुए.
72 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल: एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘72 लाख से अधिक आईटीआर (Income Tax Return) अंतिम तारीख यानी रविवार को एक दिन में भरे गए.” बयान में कहा गया कि आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई, 2022 तक दाखिल कुल आईटीआर की संख्या लगभग 5.83 करोड़ है. आयकर रिटर्न का यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए दायर 5.89 करोड़ रिटर्न की संख्या के लगभग बराबर है. तब रिटर्न भरने की समयसीमा 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई थी.
नहीं बढ़ाई गई समय सीमा: आमतौर पर रिटर्न (Record Income Tax Return File) दाखिल करने वाले आखिरी दिन तक इंतजार करते हैं और फिर रिटर्न भरते हैं. सरकार ने पिछले दो वित्त वर्षों के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने को लेकर आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी थी. लेकिन इस साल समयसीमा एक दिन भी नहीं बढ़ाई गई.
अब शुल्क के साथ जमा करना होगा आईटीआर: नए नियमों के अनुसार, आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 31 दिसंबर तक आईटीआर दाखिल करने वालों (पांच लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले) को 5,000 रुपये का विलंब शुल्क या जुर्माना देना होगा. वहीं, पांच लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को 1,000 रुपये के विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा.
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