Income Tax Return की डेडलाइन खत्म, अगर अब तक नहीं भरा तो देना होगा पेनल्टी, जानें टैक्स भरने का पूरा प्रोसेस

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई को खत्म हो गयी. टैक्स भरने की आखिरी तिथि खत्म हो गयी है. मगर, टैक्स भरने के प्रोसेस में कोई अंतर नहीं आया है. केवल, टैक्स कैल्कुलेशन के वक्त विभाग के द्वारा पेनल्टी टैक्स के साथ जोड़ दिया जा ता है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 1, 2023 11:53 AM

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई को खत्म हो गयी. टैक्सपेयर को उम्मीद थी कि इसकी समयसीमा बढ़ायी जाएगी, मगर सरकार के द्वारा बिना किसी शुल्क के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के तिथि में बदलाव नहीं किया गया. हालांकि, देश में 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए अबतक 6.50 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए हैं. इसमें से शाम छह बजे तक 36.91 लाख आयकर रिटर्न सोमवार को भरे गये. आयकर विभाग ने कहा कि शाम छह बजे तक 1.78 करोड़ सफल ‘लॉगइन’ हुए हैं. विभाग ने ट्विटर पर लिखा कि अबतक 6.50 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे जा चुके हैं. इनमें से 36.91 लाख आईटीआर आज शाम तक भरे गये हैं. उन वेतनभोगी और इकाइयों के लिये आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई यानी सोमवार मध्य रात्रि तक है, जिनके खातों को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है. पिछले साल 31 जुलाई तक करीब 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे.

24 घंटे काम कर रहा है हेल्पलाइन

आईटीआर दाखिल करने में मदद के लिए आयकर विभाग की हेल्पडेसक और वेबसाइट पर चौबिसों घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं. कर विशेषज्ञों का कहना है कि आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या में इजाफा नियमों के बेहतर अनुपालन और कर चोरी को रोकने के लिए राजस्व विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सफलता को दर्शाता है. आयकर विभाग सूचना प्रौद्योगिकी तथा आंकड़ों के विश्लेषण उपकरणों का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल कर ऐसे मामलों का पता लगा रहा है जहां गड़बड़ी की अधिक आशंका है और ऐसे मामलों में कार्रवाई भी कर रहा है. जिन कंपनियों और लोगों के लिए अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है, उनके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है. वित्त वर्ष 2022-23 में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 20.33 प्रतिशत बढ़कर 19.68 लाख करोड़ रुपये रहा था.

एक हजार से पांच हजार तक देना होगा पेनल्टी

बिना शुल्क के आयकर जमा करने की आखिरी तारीख खत्म हो गयी है. हालांकि, आप 31 दिसंबर तक अभी रिटर्न फाइल कर सकते हैं. मगर, अब रिटर्न फाइल करने पर आपको एक हजार से लेकर पांच हजार तक का पेनल्टी देना पड़ सकता है. विभाग के द्वारा ये शुल्क आपके लेन- देन और इनपुट के आधार पर लिया जाएगा.

कैसे भरें अपना इनकम टैक्स रिटर्न

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तिथि खत्म हो गयी है. मगर, टैक्स भरने के प्रोसेस में कोई अंतर नहीं आया है. केवल, टैक्स कैल्कुलेशन के वक्त विभाग के द्वारा पेनल्टी टैक्स के साथ जोड़ दिया जाता है. टैक्स भरने से पहले कुछ तैयारी करनी जरूरी है. इसमें आपको अपनी आय, निवेश, और वित्तीय संबंधित जानकारी का संग्रह करना होगा. इसमें आपकी सैलरी, ब्याज, वित्तीय प्राप्तियां, बचत खाते, बीमा पॉलिस, इन्वेस्टमेंट और लोन जैसी जानकारी देनी होगी. इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन (पर्मनेंट एकाउंट नंबर) कार्ड की आवश्यकता होती है. यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आपको पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा. इनकम टैक्स रिटर्न को आप दो तरीकों से भर सकते हैं – ई-फाइलिंग (ऑनलाइन फाइलिंग) या मैनुअल फाइलिंग (ऑफलाइन फाइलिंग). ई-फाइलिंग एक आसान और तेज़ तरीका है जो ऑनलाइन पोर्टल या टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है.

टैक्स फाइल करने के लिए कौन सा फार्म भरें

इनकम टैक्स भरने के लिए कई फार्म उपलब्ध हैं. ऐसे में लोगों को परेशानी होती है कि वो कौन सा फार्म रिटर्न फाइल करने के लिए भरें.

ITR-1 (सहायता विधि) – व्यक्तिगत कार्यक्रम वाले व्यक्तियों के लिए.

ITR-2 – व्यक्तियों के लिए जो सैलरी, ब्याज, बचत, और अन्य आय स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं.

ITR-3, ITR-4, ITR-5, ITR-6, और ITR-7 – विभिन्न व्यक्तियों और व्यापारिक संस्थाओं के लिए.

सही जानकारी और विवरण दें

इनकम टैक्स फाइल करने के लिए सबसे पहले सही जानकारी और विवरण दें. इसमें आय, निवेश, वित्तीय प्राप्तियां, ब्याज, वित्तीय संस्थान के खाता नंबर, बैंक खाता और अन्य विवरण शामिल कर सकते हैं. जब आपके पास सभी आवश्यक जानकारी हो जाए, तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. आप इसे ई-फाइलिंग या मैनुअल फाइलिंग के जरिए दाखिल कर सकते हैं. जब आप अपना रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको उसे वेरिफाई करने की आवश्यकता होती है. वेरिफिकेशन के लिए आप ई-वेरिफिकेशन (ऑनलाइन) या वेबसाइट द्वारा अपने पैन और आधार नंबर का उपयोग करके या मुद्रण किए गए आधार पोस्टर (आयकर विभाग द्वारा प्राप्त किए गए) का उपयोग करके कर सकते हैं.

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